कोरोना लॉकडाउन: 21 दिन घर में रहें, नहीं मानने पर लगेगा जुर्माना, हो सकती है 2 साल जेल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात देश में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है. नियम और गाइडलांइस नहीं मानने वालों को एक महीने से 2 साल तक की सजा हो सकती है.
गृह मंत्रालय के ऑर्डर के मुताबिक, कोरोना को लेकर लगातार अफवाहें फैल रही हैं.
गृह मंत्रालय के ऑर्डर के मुताबिक, कोरोना को लेकर लगातार अफवाहें फैल रही हैं.
कोरोना वायरस का खतरा देखते हुए देशभर में लॉकडाउन कर दिया गया है. अगले 21 दिन आपको घर में ही रहना है. लॉकडाउन में घर से निकलने पर जुर्माने और सजा का प्रावधान तय किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात देश में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है. नियम और गाइडलांइस नहीं मानने वालों को एक महीने से 2 साल तक की सजा हो सकती है. केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में अलग नियम भी तय किए गए हैं. पुलिस-प्रशासन को बिना सोचे कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
दो साल तक बढ़ सकती है सजा
21 दिन के लॉकडाउन के दौरान नियम और गाइडलाइंस नहीं माननेवाले पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के सेक्शन 51 के तहत कार्रवाई होगी. इसमें सजा और जुर्माने दोनों तय किए गए हैं. लॉकडाउन नहीं मानने पर 200 रुपए का जुर्माना और साथ ही 1 महीने की सजा हो सकती है. लेकिन, अगर लॉकडाउन के दौरान कानूनी व्यवस्था में दिक्कत आती है या दंगों की स्थिति बनती है तो सजा बढ़ाकर 6 महीने तक की जा सकती है. ऑर्डर के मुताबिक, नियम नहीं मानने की वजह से किसी की जान जाती है. खतरा पैदा होता है तो दोषी को दो साल तक की सजा भी हो सकती है.
किन-किन नियम को तोड़ने पर है सजा?
गृह मंत्रालय के ऑर्डर के मुताबिक, कोरोना को लेकर लगातार अफवाहें फैल रही हैं. लॉकडाउन के दौरान उसके बाद भी अगर कोई कोरोना वायरस से संबंधित अफवाह फैलाता है तो उसे भी एक साल तक की सजा हो सकती है. साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है. कोरोना वायरस के नाम पर सहायता फंड बनाकर उसमें घोटाला करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी. ऐसे करने पर दो साल तक की सजा का प्रावधान है. साथ ही कॉर्पोरेट जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
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तेलंगाना में कड़ा निर्देश
देशभर में 21 दिन के लॉकडाउन पर तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने बड़ा फैसला किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तेलंगाना सीएम ने कहा है कि अगर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो प्रदेश में 24 घंटे कर्फ्यू का लगाना होगा. उन्होंने लोगों से अपील की 'ऐसे हालात मत पैदा कीजिए. चंद्रशेखर राव के मुताबिक, अगर लॉकडाउन के दौरान लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो उनके पास देखते ही गोली मारने का आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा.
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मोदी ने कहा 21 दिन बस घर पर रहें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रात 8 बजे देश को संबोधित किया था. प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से खतरे को देखते हुए देश में अगले 21 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया. PM मोदी ने कहा कि इस खतरनाक वायरस के खिलाफ सबसे अहम हथियार सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) है. इसे सख्त तरीके से लागू करने के लिए यह कदम उठाया गया है.
10:27 AM IST