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इस वजह से सौरव गांगुली पर लगाया गया जुर्माना. (पीटीआई फोटो)
Sourav Ganguly Fined by High Court Calcutta High Court: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) पर कोलकाता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. बंगाल सरकार (West Bengal Government) ने सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) को क्रिकेट एकेडमी खोलने के लिए जमीन दी थी. लेकिन सौरव गांगुली की योजना वहां स्कूल बनाने की थी.
हालांकि, बाद में सौरव गांगुली ने यह जमीन वापस कर दी. न्यूज एजेंसी आईएनएस में छपी खबर के मुताबिक कोलकाता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने सोमवार को कोलकाता के पास न्यू टाउन इलाके में एक स्कूल स्थापित करने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष सौरव गांगुली को भूखंड के अनियमित आवंटन के संबंध में उन्हें 10,000 रुपये का सांकेतिक जुमार्ना लगाया है.
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इसके अलावा, पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य के स्वामित्व वाले निगम -डब्ल्यूएचआईडीसीओ को 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. पीठ ने अपने आदेश में कहा, हमें भूखंड के आवंटन को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसे पहले ही सरेंडर किया जा चुका है, लेकिन सत्ता के मनमाने प्रयोग के लिए हम पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और राज्य सरकार पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हैं.
पीठ ने बीसीसीआई अध्यक्ष और गांगुली एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी पर 10,000 की टोकन लागत लगाई, क्योंकि पीठ ने कहा कि उन्हें भी कानून के अनुसार काम करना चाहिए था, खासकर पहले के फैसले को देखते हुए जिसमें उनके पक्ष में भूखंड का मनमाने ढंग से आवंटन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था. कुछ दिन पहले ही सौरव गांगुली ने एपेक्स काउंसिल के घरेलू खिलाड़ियों की मैच फीस में बढ़ोत्तरी पर खुशी जाहिर की थी.