बिना ISI मार्क के नहीं बेचे जा सकते ये प्रोडक्ट, लैपटॉप-प्रेशर कुकर से पावर बैंक तक के लिए BIS ने जारी किया 'क्वॉलिटी कंट्रोल ऑर्डर'
BIS news: बीआईएस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी के लिए 'क्वॉलिटी कंट्रोल ऑर्डर'भी जारी किया है. साथ ही कस्टमर्स को सलाह दी है कि हमेशा आईएसआई मार्क के साथ वाला जेनुइन प्रोडक्ट ही खरीदें.
BIS news: घटिया क्वालिटी के सामान को लेकर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने ऐसी कंपनियों को मंगलवार को चेतावनी देते हुए कहा है कि सामानों को तय स्टैंडर्ड के मुताबिक ही बनाया जाए. बीआईएस (Bureau of Indian Standards) ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी के लिए 'क्वॉलिटी कंट्रोल ऑर्डर'भी जारी किया है. साथ ही कस्टमर्स को सलाह दी है कि हमेशा आईएसआई मार्क के साथ वाला जेनुइन प्रोडक्ट ही खरीदें. बीआईएस ने स्पष्ट कर दिया है कि 450 तरह के सामान बिना ISI मार्क के नहीं बनाए, रखे और बेचे जा सकते हैं. ऐसे सामानों में वॉटर हीटर, घरेलू मिक्सर, स्विच, हेल्मेट, प्रेशर कुकर, ऑटोमोटिव टायर्स, ट्यूब, पैकिंग वाला पीने का पानी, एलपीजी स्टोव, एलपीजी सिलिंडर, खिलौने आदि शामिल हैं.
कई सामानों के लिए भारतीय मानकों का अनुपालन जरूरी
खबर के मुताबिक,भारत सरकार द्वारा कई बातों को ध्यान में रखते हुए कई सामानों के लिए भारतीय मानकों का अनुपालन जरूरी कर दिया गया है. इनमें जनहित, मानव, पशु या पौधों के स्वास्थ्य की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम और राष्ट्रीय सुरक्षा शामिल हैं. इन उत्पादों के लिए, सरकार ने मैनुफैक्चरर के लिए भारतीय मानकों का पालन करना और बीआईएस सर्टिफिकेट हासिल करना जरूरी कर दी है.
बीआईएस उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के लिए प्रतिबद्ध
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने कहा कि वह उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के लिए प्रतिबद्ध है. बीआईएस (Bureau of Indian Standards) द्वारा तैयार किए गए भारतीय मानक उत्पाद प्रमाणन योजनाओं का आधार हैं, जो उपभोक्ताओं को उत्पादों की गुणवत्ता का थर्ड पार्टी आश्वासन प्रदान करते हैं. बीआईएस सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) लागू करता है जो यह सुनिश्चित करता है कि नोटिफाइड प्रोडक्ट प्रासंगिक हैं और भारतीय मानक की जरूरतों के मुताबिक हैं.
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क्यूसीओ का क्या होगा असर
क्यूसीओ (QOC) के शुरू होने की तारीख के बाद, कोई भी व्यक्ति बीआईएस (BIS) से लीगल सर्टिफिकेट के अलावा मानक चिह्न के बिना क्यूसीओ के तहत कवर किए गए किसी भी उत्पाद (उत्पादों) का निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री, किराया, पट्टा, स्टोर या बिक्री के लिए प्रदर्शन नहीं कर सकता है. चूंकि क्यूसीओ भारतीय निर्माताओं के साथ-साथ विदेशी निर्माताओं पर भी समान रूप से लागू होते हैं, भारतीय उपभोक्ताओं को भारत में निर्मित और देश में आयातित ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता का आश्वासन दिया जाता है.
12:08 PM IST