GST में आ सकता है पेट्रोल-डीजल, निर्मला सीतारमण ने जताई संभावना
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों को भविष्य में GST दायरे में लाया जा सकता है. वित्त मंत्री ने संसद में सोमवार को यह बात कही.
21 जून को GST काउंसिल की पहली बैठक हुई थी. (PTI)
21 जून को GST काउंसिल की पहली बैठक हुई थी. (PTI)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों को भविष्य में GST दायरे में लाया जा सकता है. वित्त मंत्री ने संसद में सोमवार को कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों को GST दायरे में लाने का सुझाव नहीं है लेकिन इन्हें एक कर व्यवस्था के अंतर्गत लाने के बारे में सोचा जा सकता है.
आधार से रजिस्ट्रेशन
21 जून को GST काउंसिल की पहली बैठक में व्यापारियों व कारोबारियों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए सालाना रिटर्न दाखिल करने की तारीख 2 महीने बढ़ाकर अगस्त 2019 कर दी गई है. नई कंपनियों के नामांकन प्रकिया का सरल बनाते हुए जीएसटी काउंसिल ने GST पंजीकरण के लिए 12 अंकों का आधार नंबर का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करने का फैसला लिया. कर चोरी पर रोक लगाने के मकसद से परिषद ने मल्टीप्लेक्स के लिए ई-टिकट जारी करना अनिवार्य कर दिया है.
कार्यकाल 2 साल बढ़ाया
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में परिषद ने कंपनियों द्वारा कम जीएसटी दर का फायदा ग्राहकों तक हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण का कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया था. बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने इस फैसले को ग्राहक हितैषी बताया था.
#JustIn | संसद में वित्त मंत्री #NirmalaSitharaman का बयान-भविष्य में पेट्रोलियम उत्पादों को GST के दायरे में लाया जा सकता है।#LokSabha pic.twitter.com/nC6ZeTPZCH
— Zee Business (@ZeeBusiness) June 24, 2019
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इलेक्ट्रिक वाहन पर फैसला नहीं
परिषद ने हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर 12 फीसदी घटाकर पांच फीसदी करने पर फैसला टाल दिया और इस मसले को आगे विश्लेषण के लिए अधिकारियों की समिति के पास भेज दिया. इलेक्ट्रिक चार्जर पर भी शुल्क कम करने के मसले पर अंतिम फैसला लेने से पहले समिति विचार करेगी.
12:45 PM IST