निवेशकों की मोदी से गुहार! 28% GST से Online Gaming में डूब जाएंगे 2.5 अरब डॉलर
GST on Online Gaming: निवेशकों ने 21 जुलाई को लिखे एक पत्र में जीएसटी काउंसिल (GST Council) के फैसले पर प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप का आग्रह किया है.
Online Gaming अगले 3-4 वर्षों में 4 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है. (Image- Freepik)
Online Gaming अगले 3-4 वर्षों में 4 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है. (Image- Freepik)
GST on Online Gaming: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल के ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) इंडस्ट्री पर 28% टैक्स लगाने के फैसले से ऑनलाइन गेमिंग में निवेशकों के 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर डूब जाएंगे. देश-विदेश के 30 निवेशकों के एक समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को लिखे एक संयुक्त पत्र में यह बात कही.
पीक एक्सवी कैपिटल, टाइगर ग्लोबल, डीएसटी ग्लोबल, बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड, अल्फा वेव ग्लोबल, क्रिस कैपिटल, लुमिकाई सहित प्रमुख निवेशकों ने 21 जुलाई को लिखे एक पत्र में जीएसटी काउंसिल (GST Council) के फैसले पर प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप का आग्रह किया है.
ये भी पढ़ें- Share Buyback: अपने ही Stock खरीदेगी यह कंपनी, ₹900 रुपये/ शेयर पर बायबैक का ऐलान
3-4 वर्षों में 4 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
पत्र में यह भी कहा गया है कि ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) में निवेश अगले 3-4 वर्षों में 4 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन इस पर 28% जीएसटी (GST) लागू करने से यह बुरी तरह प्रभावित होगा. इसमें कहा गया है, पूरी दुनिया की तुलना में मौजूदा जीएसटी प्रस्ताव गेमिंग क्षेत्र के लिए सबसे कठिन कर व्यवस्था लागू करेगा, जिससे इस क्षेत्र में निवेश की गई 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर की पूंजी के डूबने का खतरा बन गया है.
निवेशकों ने कहा कि जीएसटी काउंसिल (GST Council) के फैसले से उन्हें झटका लगा है और निराशा हुई है. इससे भारतीय तकनीकी परिवेश या किसी अन्य उभरते क्षेत्र को लेकर भरोसा काफी हद तक कम हो जाएगा. पत्र में कहा गया है, इससे अगले 3-4 साल में कम से कम चार अरब अमेरिकी डॉलर के संभावित निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.
ये भी पढ़ें- जामुन की खेती से करें छप्परफाड़ कमाई, पाएं बंपर सब्सिडी
निवेशकों ने कहा कि अगर 'दांव की पूरी राशि' पर जीएसटी लगाया जाता है, तो जीएसटी का बोझ 1,100% बढ़ जाएगा. इसके अलावा जीतने वाले खिलाड़ी पर टैक्सेशन के कारण एक ही राशि पर बार-बार कर लगाया जाएगा, जिसके चलते ऐसी स्थिति पैदा होगी, जहां प्रत्येक रुपये का 50-70% से अधिक राशि जीएसटी (GST) में चली जाएगी.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
07:40 PM IST