GST on House Rent: अब घर के किराए पर भी देना होगा 18 फीसदी जीएसटी! सरकार ने दूर किया सारा कंफ्यूजन
GST on Rent: कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा था कि जीएसटी रजिस्टर्ड व्यक्तियों को हाउस रेंट पर 18 फीसदी जीएसटी देना होगा. सरकार ने इस दावे को भ्रामक बताया है.
GST on Rent: क्या आपके घर के किराया में जीएसटी की वजह से इजाफा होने जा रहा है. शुक्रवार को कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो इसी बात का दावा किया जा रहा था. इन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में जिन वस्तुओं पर टैक्स को लगाया गया है, उसमें अब आपके घर का किराया भी शामिल होने जा रहा है. इसमें कथित तौर पर कहा गया है कि 18 जुलाई से लागू नई जीएसटी रूल्स के मुताबिक, यदि जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड कोई व्यक्ति घर किराए पर लेता है, तो 18 फीसदी जीएसटी का भी भुगतान करना होगा. हालांकि सरकार ने इन दावों को भ्रामक बताया है. सरकार का कहना है कि नियमों में इस तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है.
क्या है नियम
पीआईबी ने इन दावों पर संज्ञान लेते हुए इन मीडिया रिपोर्ट्स के दावों की जांच की और इन दावों को भ्रामक पाया. पीआईबी फैक्ट चेक ने बताया कि किसी रेजिडेंशियल यूनिट पर जीएसटी सिर्फ उसी स्थिति में लगता है, जब इसे किसी बिजनेस यूनिट द्वारा किराए पर लिया जाएगा. इसमें किराएदार को इसका इस्तेमाल पर्सनल जरूरतों के लिए नहीं करना चाहिए.
Claim: 18% GST on house rent for tenants #PibFactCheck
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 12, 2022
▶️Renting of residential unit taxable only when it is rented to business entity
▶️No GST when it is rented to private person for personal use
▶️No GST even if proprietor or partner of firm rents residence for personal use pic.twitter.com/3ncVSjkKxP
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सरकार ने साफ किया कि किसी रेजिडेंशियल यूनिट पर जीएसटी केवल तभी लगत है, जब इसे किसी बिजनेस यूनिट द्वारा किराए पर लिया जाता है. यदि किसी प्राइवेट पर्सन द्वारा इसे पर्सनल इस्तेमाल के लिए किराए पर लिया जाता है, तो आपको कोई जीएसटी नहीं देना होता है. यदि किसी फर्म का प्रोपराइटर या पार्टनर भी अपने निजी इस्तेमाल के लिए कोई घर किराए पर लेता है, तो उसे कोई जीएसटी नहीं देना होगा.
09:30 PM IST