GST भरते हैं तो जानिए सरकार ने इस मामले में क्या दी राहत
GST भरने वालों के लिए सरकार ने एक और रियायत दी है. सरकार ने FY 2018-19 के लिए GST Annual return और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख को एक महीने बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2020 कर दिया है.
31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया है. (Reuters)
31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया है. (Reuters)
GST भरने वालों के लिए सरकार ने एक और रियायत दी है. सरकार ने FY 2018-19 के लिए GST Annual return और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख को एक महीने बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2020 कर दिया है.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBDT के Tweet के मुताबिक आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर चुनाव आयोग से मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने GSTR-9 और GSTR 9C के तहत सालाना रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है.
इससे पहले सरकार ने मई में 2018-19 के लिए सालाना GST रिटर्न दाखिल करने की तारीख को सितंबर 2020 तक 3 महीने के लिए बढ़ाया था. GSTR-9 एक सालाना रिटर्न फॉर्म है, जो टैक्सपेयर द्वारा GST के तहत दाखिल किया जाता है. इसके तहत साल भर की कारोबारी गतिविधियों की पूरी जानकारी देनी होती है.
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GSTR-9C एक तरह का ऑडिट फॉर्म होता है, जिसे GSTR-9 और ऑडिट किए गए वार्षिक वित्तीय विवरण के बीच एक सामंजस्य की घोषणा माना जाता है.
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चार्टर्ड एकाउंटेंट निकाय भारतीय सनदी लेखकार संस्थान (ICAI) ने जीएसटी काउंसिल को FY 2018-19 के लिए GST का सालाना रिटर्न भरने की समसीमा 3 महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर करने की मांग की थी. ICAI का कहना है कि ज्यादातर अधिकारी कोविड-19 महामारी के कारण आंशिक रूप से काम कर रहे हैं. ICAI ने इसकी समयसीमा 3 महीने बढ़ाने की मांग की थी लेकिन सरकार ने इसे एक महीने आगे बढ़ाया है.
06:25 PM IST