GST Filing Deadline: टैक्सपेयर्स को मिली बड़ी राहत, जीएसटी पेमेंट की लास्ट डेट 24 मई तक आगे बढ़ी
GST Filing Deadline: जीएसटी पोर्टल पर टैक्सपेयर्स को हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने अप्रैल में टैक्स पेमेंट की देय तिथि 24 मई तक आगे बढ़ा दिया है.
(Source: PTI)
(Source: PTI)
GST Filing Deadline: आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को एक बड़ी राहत दी है. टैक्सपेयर्स को GST पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ियों का सामना करना पड़ रहा है. इसे देखते हुए सरकार ने मंगलवार को अप्रैल में टैक्स पेमेंट की देय तिथि 24 मई तक आगे बढ़ा दी गई है. इसके साथ ही सरकार ने इंफोसिस को समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए भी निर्देशित किया है.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने देर रात एक ट्वीट में कहा कि अप्रैल 2022 के महीने के लिए फॉर्म GSTR-3B दाखिल करने की नियत तारीख 24 मई 2022 तक बढ़ा दी गई है.
The due date for filing FORM GSTR-3B for the month of April, 2022 has been extended till 24th May, 2022 (refer notification No. 05/2022-Central Tax dated 17.05.2022). (1/2) pic.twitter.com/RwxX6oK7L6
— CBIC (@cbic_india) May 17, 2022
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इससे पहले दिन में CBIC ने कहा था कि इंफोसिस द्वारा अप्रैल GSTR -2 B की पीढ़ी और पोर्टल पर GSTR -3 B की ऑटो-पॉपुलेशन में एक तकनीकी गड़बड़ी की सूचना दी गई है.
The due date of payment of tax for the month of April, 2022 by taxpayers under QRMP scheme in FORM GST PMT-06 has been extended till 27th May, 2022 (refer notification No. 06/2022-Central Tax dated 17.05.2022) (2/2) pic.twitter.com/Ohg1FIavTp
— CBIC (@cbic_india) May 17, 2022
इंफोसिस कर रहा समस्या का समाधान
CBIC ने इसे लेकर ट्वीट किया कि सरकार ने इंफोसिस (Infosys) को इस समस्या का जल्द समाधान करने के लिए कहा है. तकनीकी टीम GSTR-2B और ऑटो-पॉप्युलेटेड GSTR-3B को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए काम कर रही है.
A technical glitch has been reported by @Infosys_GSTN in generation of April 22 GSTR-2B & auto-population of GSTR-3B on portal. Infosys has been directed by Govt for early resolution.Technical team is working to provide GSTR-2B &correct auto-populated GSTR-3B at the earliest(1/2)
— CBIC (@cbic_india) May 17, 2022
क्या है GSTR-2B
GSTR-2B एक ऑटो-ड्राफ्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) स्टेटमेंट है जो प्रत्येक GST रजिस्टर्ड यूनिट के लिए उनके सप्लायर्स द्वारा उनके संबंधित बिक्री रिटर्न फॉर्म GSTR-1 में दी गई जानकारी के आधार पर उपलब्ध है. GSTR-2B स्टेटमेंट आमतौर पर व्यवसायों को अगले महीने के 12 वें दिन उपलब्ध कराया जाता है, जिसके आधार पर वे करों का भुगतान और GSTR-3B दाखिल करते समय ITC का दावा कर सकते हैं.
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GSTR-3B हर महीने की 20, 22 और 24 तारीख के बीच अलग-अलग कैटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिए दर्ज किया जाता है.
01:13 PM IST