सरकारी कंपनियो को विनिवेश के बाद भी मिलेगी राहत, पिछले घाटे को भविष्य के मुनाफे में कर सकेंगी एडजस्ट
Disinvestment of psu news: रणनीतिक विनिवेश की सुविधा के लिए यह तय किया गया है कि आयकर कानून 1961 की धारा 79 ऐसे पूर्व सार्वजनिक उपक्रमों पर लागू नहीं होगी जो कि रणनीतिक विनिवेश के चलते निजी हाथों में गई हैं.
सीबीडीटी ने कहा है कि इस संबंध में कानून में जरूरी संशोधन आने वाले समय में किया जाएगा. (pti)
सीबीडीटी ने कहा है कि इस संबंध में कानून में जरूरी संशोधन आने वाले समय में किया जाएगा. (pti)
Disinvestment of psu news: कर्ज के बोझ तले दबे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) का विनिवेश (disinvestment) आकर्षक बनाने के लिए सरकार ने ऐसे उपक्रमों के निजी हाथों में जाने के बाद उनके पिछले घाटे को भविष्य में होने वाले मुनाफे में समायोजित करने की सुविधा देने का फैसला किया है. इससे ऐसे उपक्रमों के खरीदारों को फायदा होगा. पीटीआई की खबर के मुताबिक, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस बारे में एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि इनकम टैक्स कानून की धारा-79 इस तरह के विनिवेश के बाद प्राइवेट हाथों में गए सरकारी उपक्रमों पर लागू नहीं होगी.
पूर्व सार्वजनिक उपक्रमों पर नियम नहीं होंगे लागू
खबर के मुताबिक, वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले सीबीडीटी ने कहा है, इस लिहाज से रणनीतिक विनिवेश (strategic disinvestment) के पिछले साल और उससे पहले के साल में हुए घाटे को निजी हाथों में जा चुके सरकारी उपक्रम की तरफ से आगे के साल में एडजस्ट किया जा सकेगा. इनकम टैक्स कानून की धारा-79 कंपनियों के मामले में घाटे को आगे ले जाने और उसे एडजस्ट किए जाने संबंधी मामलों के बारे में है. बोर्ड ने कहा है कि रणनीतिक विनिवेश की सुविधा के लिए यह तय किया गया है कि आयकर कानून 1961 की धारा 79 ऐसे पूर्व सार्वजनिक उपक्रमों पर लागू नहीं होगी जो कि रणनीतिक विनिवेश के चलते निजी हाथों में गई हैं.
कानून में जरूरी संशोधन किया जाएगा
सीबीडीटी के वक्तव्य में कहा गया है कि इस संबंध में कानून में जरूरी संशोधन आने वाले समय में किया जाएगा. इस बारे में नांगिया एंडरसन एलएलपी प्रमुख (सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के सलाहकार) सूरज नांगिया ने कहा कि सरकार ने परमिशन दी है कि ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) में शेयरों को रणनीतिक निवेशकों को ट्रांसफर करने के चलते रुग्न सार्वजनिक उपक्रमों की हिस्सेदारी में बदलाव के बाद ऐसे पीएसयू के नुकसान को भविष्य के मुनाफे के साथ एडजस्ट करने के लिए आगे ले जाने की परमिशन दी जाएगी.
TRENDING NOW
Zee Business Hindi Live यहां देखें
विनिवेश को ज्यादा आकर्षक बनाया जा सकेगा
उन्होंने कहा कि इससे खस्ताहाल सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश को ज्यादा आकर्षक बनाया जा सकेगा. सामान्य टैक्स नियमों के तहत इस राहत के बिना किसी कंपनी के पिछले साल के घाटे को आगे के सालों में एडजस्ट नहीं किया जा सकता है. उल्लेखनीय है कि सरकार की विनिवेश पाइपलाइन में राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया (AIR INDIA) सबसे महत्वपूर्ण है जिसके लिए वित्तीय बोलियां जमा करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है. इसके साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया एसएटीएस की एयरपोर्ट सविर्सिज प्राइवेट लिमिटेड में एयर इंडिया की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी का भी विनिवेश किया जाएगा.
09:46 AM IST