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Budget 2024 Income Tax: बजट 2024 पेश होने में बस कुछ गी समय बाकी है. 1 फरवरी यानी कल बजट (Budget 2024) पेश हो जाएगा. इस बार का बजट भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) पेश करेंगी. हर बार बजट से पहले जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो है नौकरीपेशा के बीच टैक्स स्लैब (Tax Slab) की. इस पर हर आम इंसान की नजर होती है, बजट से पहले भी और बाद में भी. इस बार भी 1 फरवरी 2024 को पेश होने वाले अंतरिम बजट से पहले सैलरीड क्लास टैक्स स्लैब (Salaried Class Tax Slab) में बदलाव की मांग कर रहा है. इसी के साथ हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) के प्रीमियम पर भी ज्यादा छूट देने की मांग की जा रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं साल 1950 में कितना टैक्स लगता था? आइए जानते हैं पहले और अब का अंतर.
पिछले साल वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत ₹7 लाख तक की आमदनी को टैक्स फ्री कर दिया है.
ओल्ड टैक्स रिजीम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया.
टैक्स को लेकर कोई तय नियम नहीं है. यह सरकार की तरफ से समय-समय पर बदला जाता रहता है.
आजादी के बाद से लेकर अब तक टैक्स हर सरकार लेती आ रही है.
इतना ही नहीं आजादी से 82 साल पहले आम आदमी की इनकम पर टैक्स देने की व्यवस्था लागू कर दी गई थी.
आजादी के बाद देश में पहली बार 1949-50 के बजट में इनकम टैक्स की दरें तय की गई.
इससे पहले 10 हजार तक की सालाना आमदनी पर 4 पैसे टैक्स चुकाना पड़ता था.
इसे घटाकर 10,000 रुपये तक की आमदनी पर 3 पैसे कर दिया गया.
वहीं 10 हजार से ज्यादा कमाने वालों को टैक्स के रूप में 1.9 आना देना होता था.
1949-50 के बजट में इनकम टैक्स की दरें तय होने के बाद 1,500 रुपये तक की आय पर किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं देना होता था. इस बजट में 1,501 रुपये से 5,000 रुपये तक की आय पर 4.69 प्रतिशत इनकम टैक्स का प्रावधान था. वहीं 5,001 रुपये से 10,000 रुपये तक की आय पर 10.94 प्रतिशत टैक्स चुकाना होता था.
इसके ऊपर 10,001 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक की आय वालों को 21.88 प्रतिशत के हिसाब से आयकर चुकाना पड़ता था. 15,001 रुपये से अधिक आय वालों के लिए इनकम टैक्स का स्लैब 31.25 प्रतिशत था. उसके बाद साल दर साल टैक्स के नियमों में बदलाव किए गए. अब बढ़कर टैक्स फ्री इनकम की लिमिट ढाई लाख हो गई है.
> 3 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री
> 3 से 6 लाख तक के इनकम पर 5% टैक्स
> 6 से 9 लाख तक की आय पर 10% टैक्स
> 9 से 12 लाख तक की इनकम पर 15% टैक्स
> 12 लाख से ज्यादा इनकम पर 20% टैक्स
> ₹2.5 लाख की इनकम टैक्स फ्री
> ₹2.5 लाख से ₹5 लाख तक की इनकम पर 5%
> ₹5 लाख से ₹7.5 लाख तक की इनकम पर 10%
> ₹7.5 लाख से लेकर ₹10 लाख की आय पर 15%
> ₹10 लाख से लेकर ₹12.5 लाख की आय पर 20% टैक्स
> ₹12.5 लाख से लेकर 15 लाख तक आय पर 25%
> ₹15 लाख से ज्यादा की इनकम 30 फीसदी टैक्स