गाय-भैंस पालने वालों के लिए बड़ी खबर! बाढ़ से पशुओं की मौता पर मिलेगा ₹37,500 का मुआवजा, ऐसे उठाएं फायदे
बिहार सरकार के सहाय्य अनुदान योजना के तहत अलग-अलग प्रकार के पशुओं की मौत पर मुआवजा की राशि अलग-अलग तय की गई है.
प्राकृतिक आपदा से पशुओं की मौत पर पशुपालकों को मुआवजा मिलता है. (Image- Freepik)
प्राकृतिक आपदा से पशुओं की मौत पर पशुपालकों को मुआवजा मिलता है. (Image- Freepik)
देश के कई हिस्सों में बारिश से भारी तबाही हुई है. भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ से जानमाल का नुकसान हुआ है. बाढ़ से जहां किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है, वहीं पशुओं की भी मौत हो जाती है. इससे किसानों और पशुपालकों को बहुत नुकसान होता है. पशुपालकों की इसी परेशानी को देखते हुए बिहार सरकार (Bihar Government) ने एक योजना शुरू की है. जिसके तहत प्राकृतिक आपदा से पशुओं की मौत पर पशुपालकों को मुआवजा मिलता है.
बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है. उसके मुताबिक, प्राकृतिक आपदा और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं में पशुपालकों के पशुओं की मृत्यु की स्थिति में सरकार द्वारा सहाय्य अनुदान दिए जाने का प्रावधान है. बिहार के किसानों और पशुपालकों के लिए यह योजना काफी फायदेमंद है क्योंकि यहां हर साल बाढ़ और संक्रामक रोग के कारण पशुओं की मौत हो जाती है.
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किस पशु पर कितना अनुदान
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बिहार सरकार के सहाय्य अनुदान योजना के तहत अलग-अलग प्रकार के पशुओं की मौत पर मुआवजा की राशि अलग-अलग तय की गई है.
दुधारू पशु
दुग्धकारी पशु जैसे - गाय, भैंस, ऊंट, याक आदि की मौत होने पर पशुपालक को प्रति पशु 37,500 रुपए दिये जाएंगे. अधिकतम 3 पशुओं की मौत होने पर ही यह मुआवजा मिलेगा. वहीं, बकरी, भेड़ और शुकर के मौत पर प्रति पशु 4,000 रुपये मुआवजा मिलेगा. अधिकत 30 पशुओं तक अनुदान दिया जाएगा.
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भारवाही पशु
भारवाही पशु की मौत पर प्रति पशु 32,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. इसके तहत बोझ ढोने वाले पशुओं को शामिल किया गया है, जैसे बैल, ऊंट और घोड़ा. अधितकम 3 भारवाही पशुओं के लिए मुआवजा मिलेगा.
इसके अलावा बछड़ा, गधा, खच्चर और टट्टू के मौत पर प्रति पशु पशुपालक को 20,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा. यह राशि अधिकतम 6 पशुओं तक सीमित है.
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पॉल्ट्री
मुर्गी पालन करने वालों प्रति यूनिट 100 रुपये का मुआवजा मिलेगा. इसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये है. इसके अलावा, घर के साथ संलग्न पशु शेड अग्निकांड के लिए 3,000 रुपये प्रति यूनिट मुआवजा का प्रावधान है. इसके तहत अधिकतम प्रति पशु शेड मुआवजा मिलेगा.
कैसे मिलेगा फायदा?
किसी पशु की मौत होने के बाद उसका मौत का कारण की पुष्टि होने के बाद पशुपालक को मुआवजा मिलेगा. इसके लिए पशुपालक को एक फार्म भरना होगा जो संबंधित प्रखंड के बीडीओ अथवा वहां के सरकारी पशु डॉक्टर द्वारा लिया जाएगा. इसके बाद पशुपालक के पशु की मौत की पुष्टि होगी.
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यहां करें संपर्क
अधिक जानकारी के लिए पशुपालन निदेशाल, बिहार, पटना स्थित आपदा कोषांग (टेलीफोन नंबर 0612-2230942) या पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना (टेलीफॉन नंबर 0612- 2226049) से संपर्क कर सकते हैं.
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02:39 PM IST