RBI ने बढ़ाई इस KYC की डेडलाइन, 31 मार्च 2022 तक करा सकेंगे अपडेट, जानें ईपीएफ अकाउंट पर जरूरी जानकारी
KYC deadline news: ऐसा COVID-19 के नए वेरिएंट Omicron के बढ़ते मामलों के चलते अनिश्चितता को देखते हुए किया गया है. भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को यह जानकारी दी है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने भी दी है एक बड़ी राहत.
KYC deadline news: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने समय-समय पर KYC अपडेट की समय सीमा (डेडलाइन) 31 मार्च, 2022 तक तीन महीने बढ़ा दी है. ऐसा COVID-19 के नए वेरिएंट Omicron के बढ़ते मामलों के चलते अनिश्चितता को देखते हुए किया गया है. भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को यह जानकारी दी है. आपको बता दें, पहले इसके लिए डेडलाइन (KYC deadline) 31 दिसंबर थी.
#BreakingNews
— Zee Business (@ZeeBusiness) December 30, 2021
🔸बैंक खातों के KYC अपडेट करने की समय सीमा बढ़ी
🔸#KYC अपडेट करने की समय सीमा 31 मार्च 2022 तक हुई
🔸#RBI ने KYC अपडेट करने की समय सीमा बढ़ाई pic.twitter.com/CcU9mM12Fz
ईपीएफ खाते में नॉमिनी पर अपडेट
खबर के मुताबिक, इस बीच, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), ने कहा है कि खाताधारक 31 दिसंबर के बाद भी कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाते में नॉमिनी को जोड़ सकते हैं. हालांकि, ईपीएफओ ने एक ट्वीट में यह भी सलाह दी है कि खाताधारक जल्द से जल्द ई-नॉमिनेशन करा लें. इससे पहले खबर थी कि ई-नॉमिनेशन के जरिए नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी.
Empower your family, file enomination. #EPFO pic.twitter.com/sY8EjuDjSs
— EPFO (@socialepfo) December 29, 2021
यह समझ लें कि सिर्फ नामांकित सदस्य (नॉमिनी) ही ग्राहकों की आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में ईपीएफ बचत को वापस ले सकते हैं. सब्सक्राइबर्स एक से ज्यादा नॉमिनी को शामिल कर सकते हैं और ऐसे सभी नामांकित व्यक्तियों के बीच हिस्सेदारी का प्रतिशत भी निर्धारित कर सकते हैं.
TRENDING NOW
Zee Business Hindi Live यहां देखें
04:45 PM IST