बैंक लॉकर के एग्रीमेंट पर RBI ने दी बड़ी राहत, कस्टमर्स की परेशानी को देखते हुए 31 दिसंबर तक बढ़ा दी डेडलाइन
RBI Bank Locker Rules: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक कस्टमर्स को राहत देते हुए बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर राहत दी है. RBI ने बैंक लॉकर एग्रीमेंट को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दिया है.
RBI Bank Locker Rules: ग्राहकों और बैंकों दोनों के लिए लॉकर एग्रीमेंट पर राहत वाली खबर है. Reserve Bank of India ने अब इसकी मियाद बढ़ा दी है. बैंकों में लॉकर (Bank Locker Rules) के लिए नया एग्रीमेंट कराने की काफी दिक्कतें ग्राहकों को आ रही थीं. जिसके बाद RBI ने इसकी मियाद बढ़ाने का फैसला किया है. अब बैंकों के पास 31 दिसंबर तक ग्राहकों के साथ नया लॉकर एग्रीमेंट करने का वक्त होगा. हालांकि रिजर्व बैंक (RBI) ने इसके लिए चरण तय कर दिए हैं. बैंकों को 30 जून तक अपने कुल ग्राहकों के कम से कम 50% के साथ नया एग्रीमेंट करना होगा. जबकि 30 सितंबर तक 75% के साथ एग्रीमेंट करना जरूरी होगा. 31 दिसंबर 2023 तक सभी ग्राहकों के साथ ये एग्रीमेंट कर लेना होगा.
RBI extends time for renewal of agreements for existing Safe Deposit Locker/Safe Custody Article Facility Provided by Bankshttps://t.co/wWPKKjBKCB
— ReserveBankOfIndia (@RBI) January 23, 2023
कस्टमर्स को हो रही थी परेशानी
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कई इलाकों में स्टैंप पेपर न मिलने से ग्राहक एग्रीमेंट का रिन्युअल या नए एग्रीमेंट नहीं कर पा रहे थे. कई मामलों में बैंक खुद ही अपने ग्राहकों को इसकी जानकारी नहीं दे पाए थे. कई मामलों में बैंकों ने नया एग्रीमेंट न होने से लॉकर फ्रीज करने की भी बात कही थी. लेकिन अब सभी को राहत मिल जाएगी.
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बैंकों को दी ये सलाह
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकों से कहा है कि वो ग्राहकों के साथ नए एग्रीमेंट के काम को तेजी से करें और ग्राहकों को मदद भी करें. लॉकर (Bank Lockers Rules) को लेकर रिजर्व बैंक ने अगस्त 2021 में सर्कुलर जारी कर नए नियम बनाए थे. जिसमें ग्राहकों और बैंकों के हितों की कई बातें जोड़ी गई थीं. जैसे कि मॉडल एग्रीमेंट, लॉकर की क्वालिटी और स्टैंडर्ड, लॉकर रेंट, लॉकर अलॉटमेंट में ट्रांसपैरेंसी, ग्राहकों की ठीक ठीक पहचान जैसी बातें थीं.
06:53 PM IST