DGCA ने दी सफाई, कहा- फ्लाइट में ले सकते हैं फोटो और वीडियो, लेकिन इन बातों का रखना होगा ख्याल
डीजीसीए ने रविवार को अपने आदेश में स्पष्ट किया कि 9 दिसंबर 2004 को जारी सर्कुलर के मुताबिक, फ्लाइट में सफर करने वाले एलिजिबल पैसेंजर फ्लाइट के अंदर, फ्लाइट के उड़ान भरने और उसकी लैंडिंग के दौरान फोटो खींच सकते है और वीडियो बना सकते हैं.
उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है जो गाइडलाइंस का उल्लंघन करते पाए जाएंगे.(रॉयटर्स)
उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है जो गाइडलाइंस का उल्लंघन करते पाए जाएंगे.(रॉयटर्स)