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12 साल से कम उम्र के बच्चे पेरेंट्स के साथ करेंगे फ्लाइट में सफर, एयरलाइंस नहीं वसूलेगी कोई एक्स्ट्रा चार्ज
DGCA ने एक नया सर्कुलर जारी किया है. जिसके अनुसार, अगर 12 साल से कम उम्र के बच्चे पेरेंट्स के साथ यात्रा करते हैं तो बच्चे को एक अभिभावक के पास ही सीट मिलेगी. इसके साथ ही उनसे कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा. इसके साथ ही अन्य सामान के लिए Opt In सेवा के तहत एयरलाइंस कुछ फीस ले सकती है.

DGCA की रिपोर्ट के अनुसार, एयरलाइंस बच्चे की सीट के लिए अभिभावक को फोर्स नहीं कर सकती है. अगर पेरेंट्स ने अपने लिए फ्री सीट या ऑटो एलोकेशन का ऑप्शन चुना है तो बगल की सीट बच्चे के लिए अरेंज करना होगा.
एयरलाइंस के नए आदेश के अनुसार, अब छोटे बच्चों को एक ही पीएनआर पर यात्रा करने पर सीट सेलेक्शन चार्ज के लिए अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा. इसके साथ ही फ्लाइट में अपने माता-पिता या पेरेंट में से कम से कम एक के साथ बैठाया जाए.
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर में संशोधन किया है. जिसके अनुसार, कुछ सेवाएं जैसे Zero Baggage , Preferential seating, Meals / Snack/ Drink charges, charges for carriage of Musical Instruments etc. के लिए सिर्फ अलग से शुल्क लिए जाएंगे.
डीजीसीए के अनुसार, ये सुनिश्चित करना होगा कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे अपने अपने पेरेंट के पास ही बैठे. इसके साथ ही ये भी कहा गया कि वैसे माता-पिता/अभिभावकों में से कम से कम एक, जो समान पी.एन.आर. पर यात्रा कर रहे हों उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा.