कार की पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट पहनना जरूरी, अनदेखी पर जानिए कितना लगेगा जुर्माना
Rear Seatbelt: उद्योगपति साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत के बाद सीट बेल्ट की उपयोगिता को लेकर गंभीरता से चर्चा हो रह है. जानकारी के लिए बता दें कि कार में पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी होता है. ऐसा नहीं करने पर 1000 रुपए का फाइल लग सकता है.
Rear Seatbelt: ट्रैफिक नियम के मुताबिक, कार की पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होता है. कानूनी तौर पर पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए सीट बेल्ट न पहनने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है. यह अलग बात है कि मोटर वाहन अधिनियम के नियम 138(तीन) के तहत किए गए इस प्रावधान के बारे में या तो लोगों को जानकारी ही नहीं है या फिर वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं. इसी नजरअंदाजी का नतीजा है कि प्रीमियम सेगमेंट की कार में सात एयरबैग होने के बावजूद टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त की जान चली गई.
इसी कारण साइरस मिस्त्री की हुई मौत
महाराष्ट्र के पालघर में रविवार को हुई एक कार दुर्घटना में मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर पंडोले की मृत्यु हो गई थी. शुरुआती जांच के आदार पर पुलिस का कहना है कि ऐसा लगता है कि इस जानलेवा हादसे का एक बड़ा कारण दोनों यात्रियों का सीट बेल्ट न पहनना रहा. सीट बेल्ट न पहनने से जब उनकी तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई तो पीछे बैठे दोनों यात्री उछलकर अगले हिस्से की तरफ टकरा गए होंगे.
पीछे वाली सीट बेल्ट पहनने की प्रवृत्ति बहुत कम
अपने देश में कार की पिछली सीट पर बैठे यात्री सीट बेल्ट लगाना समझते ही नहीं हैं. यहां तक कि ट्रैफिक पुलिस भी इस प्रावधान का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर शायद ही लोगों पर जुर्माना लगाती है. इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के मानद अध्यक्ष के के कपिला भी इससे सहमत हैं कि पीछे बैठने वालों के बीच सीट बेल्ट पहनने की प्रवृत्ति बहुत कम पाई जाती है. बड़े शहरों और महानगरों में यह काफी कम है. छोटे शहरों में तो यह अनुपात लगभग शून्य है.
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दोनों में किसी ने नहीं लगाई थी सीट बेल्ट
पुलिस की शुरुआती जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि हादसे के समय मिस्त्री और उनके साथ पिछली सीट पर मौजूद जहांगीर पंडोले ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी. इसके अलावा तेज रफ्तार होने और चालक के गलत अनुमान लगाने से भी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई.
छह एयरबैग जरूरी करने पर हो रहा है विचार
सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए सरकार वाहनों में सुरक्षा प्रावधानों को सख्त करने की कोशिश में लगी हुई है. अब सरकार वाहन विनिर्माताओं के लिए कम-से-कम छह एयरबैग देना जरूरी करने का प्रावधान भी करना चाहती है. आठ यात्रियों वाले वाहनों में छह एयरबैग का प्रावधान अक्टूबर से लागू किया जा सकता है. एयरबैग किसी भी वाहन में लगा एक प्रतिरोधक सुरक्षा उपकरण होता है जो हादसे के समय अचानक खुल जाता है और यात्रियों को सीधी टक्कर से बचा लेता है.
थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट पर हो रहा है विचार
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले साल कहा था कि मध्यम आय वर्ग की तरफ से खरीदी जाने वाली छोटी कारों में भी समुचित संख्या में एयरबैग दिए जाने चाहिए. उन्होंने महंगी कारों में ही आठ एयरबैग दिए जाने को लेकर विनिर्माताओं पर सवाल भी उठाए थे. गडकरी ने कुछ महीने पहले कहा था कि वाहनों में मौजूद लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने वाहन कंपनियों को थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट की पेशकश करने को कहा है. उन्होंने कहा था कि पिछली सीट पर बीच में बैठने वाले शख्स के लिए भी सीट बेल्ट देनी होगी.
08:42 PM IST