ड्राइविंग लाइसेंस और Aadhaar लिंक की समय-सीमा बढ़ी, जानें क्या है नई तारीख
ड्राइवरों को आ रही दिक्कतों को देखते हुए आखिरी तारीख को बढ़ाकर 28 अप्रैल तक कर दिया गया है.
ड्राइवरों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस और आधार से लिंक करना होगा, तभी उनके बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे.
ड्राइवरों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस और आधार से लिंक करना होगा, तभी उनके बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे.
लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से आर्थिक संकट की मार झेल रहे ऑटो, टैक्सी चालकों (Taxi Drivers) को दिल्ली सरकार (Delhi Government) पांच-पांच हजार रुपये की मदद देने का ऐलान किया था. इसके लिए ड्राइवरों को दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट (Delhi Transport Department) की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
दिल्ली सरकार ने ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, फटाफट सेवा, मैक्सी कैब, इको-फ्रेंडली सेवा, ई-रिक्शा और स्कूल कैब जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगे ड्राइवरों के बैंक अकाउंट में 5-5,000 रुपये डालने की बात कही थी. दिल्ली सरकार की इस पहल का फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिन्हें इस साल 23 मार्च तक पब्लिक सर्विस व्हीकल का बैज मिला है.
ड्राइवरों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving license) और आधार (Aadhaar) कार्ड से लिंक करना होगा. तभी उनके बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे.
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ड्राइविंग लाइसेंस और आधार नंबर से लिंक (Driving license-Aadhaar link) कराने की आखिरी तारीख 26 अप्रैल थी. लेकिन इसमें ड्राइवरों को आ रही दिक्कतों को देखते हुए आखिरी तारीख को बढ़ाकर 28 अप्रैल तक कर दिया गया है.
दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने तारीख को आगे बढ़ाए जाने की जानकारी दी.
उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा, 'आधार और DL में नाम विवरण के बीच बेमेल वाले आवेदकों को 26th April तक अपना आधार कार्ड अपलोड करने के लिए कहा गया था. इसकी अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 28th April कर दी गई है. जिन आवेदकों के पास अपना आधार अपलोड करने का मैसेज आया हो उनसे अनुरोध है की ये जल्द से जल्द करें.'
ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
इस योजना का फायदा उठाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवरों को सबसे पहले दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट (transport.gov.in)पर जाकर पेज पर सबसे नीचे click here लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद जो एक स्क्रीन खुलेगी में उसमें ड्राइवर को अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और पीएसवी बैज नंबर डालना होगा. मोबाइल नंबर भी भरना होगा. इसके बाद send ओटीपी बटन पर क्लिक करना होगा.
आपके मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को OTP बॉक्स में डालने के बाद एक नई स्क्रीन खुलेगी. इसमें आधार नंबर, जन्म की तारीख और लिंग डालना होगा. इन जानकारियों को भरने के बाद submit करते ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा.
Aadhar को ड्राइविंग लाइसेंस से करें लिंक
पहले दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएं. वेबसाइट पर लिंक Aadhaar के ऑप्शन पर जाएं. ड्राप डाउन मेन्यू से ड्राइविंग लाइसेंस ऑप्शन का चयन करें. अपने ड्राइविंग लाइसेंस नंबर को एंटर करें और गेट डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करें.
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यहां अपने ड्राइविंग लाइसेंस नंबर को वेरीफाई करें और अब अपने 12 डिजिट के आधार नंबर को एंटर करें. आधार के साथ अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को दर्ज करें.
अपलोड करने पर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. ओटीपी को इसमें दर्ज करने से ड्राइविंग लाइसेंस और आधार नंबर आपस में लिंक हो जाएंगे.
07:01 PM IST