वीडियोकॉन मामला: वेणुगोपाल धूत और अन्य पर 75 लाख का जुर्माना, इनसाइडर ट्रेडिंग में पाए गए दोषी
Videocon latest news: कंपनी के दो प्रमोटरों- वीडियोकॉन रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और इलेक्ट्रोपार्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है.
इलेक्ट्रोपार्ट्स को पहले श्री धूत ट्रेडिंग एंड एजेंसीज के नाम से जाना जाता था. (रॉयटर्स)
इलेक्ट्रोपार्ट्स को पहले श्री धूत ट्रेडिंग एंड एजेंसीज के नाम से जाना जाता था. (रॉयटर्स)
Videocon latest news: वीडियोकॉन मामले (Videocon case) से जुड़े प्रकरण में उद्योगपति वेणुगोपाल धूत (Venugopal Dhoot) और दो अन्य संस्थाओं पर कुल 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने मंगलवार को इनसाइडर ट्रेडिंग (insider trading) गतिविधियों के लिए यह जुर्माना लगाया है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, धूत के अलावा, जो कंपनी के प्रबंध निदेशक थे, वॉचडॉग ने कंपनी के दो प्रमोटरों- वीडियोकॉन रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और इलेक्ट्रोपार्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है.
इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन 2017 में हुआ
खबर के मुताबिक, इलेक्ट्रोपार्ट्स को पहले श्री धूत ट्रेडिंग एंड एजेंसीज के नाम से जाना जाता था. इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन साल 2017 में हुआ था. मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कहा कि अंदरूनी होने के नाते नोटिस ने अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना (UPSI) के कब्जे में रहते हुए बाजार से लेन-देन को अंजाम दिया था. वीडियोकॉन के शेयरों की जांच अप्रैल-सितंबर 2017 के बीच की गई थी.
वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज की कीमत पर असर
देना बैंक की तरफ से वीडियोकॉन के लोन अकाउंट को एनपीए के तौर पर कैटेगराइज करने से जुड़ी जानकारी से वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज की कीमत पर वास्तविक असर पड़ने की संभावना थी. इसे यूपीएसआई माना गया था. UPSI (अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना) की अवधि 1 मार्च, 2017 से 9 मई, 2017 तक थी.
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वेणुगोपाल धूत एक अंदरूनी सूत्र थे
UPSI पीरियड के दौरान दोनों प्रमोटर संस्थाओं ने या तो अपने शेयर गिरवी रखे थे या वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के अपने शेयर दूसरे संस्थाओं को ट्रांसफर कर दिए थे. अधिकृत प्रतिनिधि (authorized representative) के तौर पर वेणुगोपाल धूत (Venugopal Dhoot) एक अंदरूनी सूत्र थे और दो प्रवर्तक कंपनियों की तरफ से कारोबार करते थे. खबर के मुताबिक, धूत यूपीएसआई पीरियड के दौरान भी अंदरूनी सूत्र थे. बाजार के नियमों का उल्लंघन करने पर हर शख्स और कंपनी पर 25-25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है.
08:04 PM IST