RBI Kehta Hai: ₹50-2000 के कटे-फटे और पुराने नोट के बदले कितने रुपए मिलते हैं? कहां और कैसे बदलें? जानिए सबकुछ
Exchange Torn Note: बैंक आपके कटे-फटे नोट को कभी बदलने से मना नहीं कर सकता. आपके पास फटे नोट का जितना हिस्सा होगा, बैंक आपको उसके हिसाब से ही आपको पैसे रिटर्न करेगा.
Exchange Torn Note: अक्सर आपको ऐसा नोट मिल जाता है, जो काफी ज्यादा फटा होता है, जिसे फिर कोई दुकानदार लेने को तैयार नहीं होता है. ऐसे में आपके पास उस नोट को अपने पास रखे रहने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है, नहीं तो आप उसे कुछ कमीशन देकर एक्सचेंज करा लेने की सोचते हैं. आइए आपको बताते हैं कि कैसे आप फ्री में अपने डैमेट नोट को आसानी से एक्सचेंज करा सकते हैं.
फटे पुराने नोट मार्केट से वापस लेते हैं बैंक
RBI ने ऐसे कटे-फटे नोट के एक्सचेंज को लेकर गाइडलाइंस जारी किया है. जिसके अनुसार सभी ऐसे नोट जो अभी मार्केट में चलने लायक स्थिति में नहीं है, उन्हें चलन से वापस लेकर उनकी जगह नए नोटों को मार्केट में जारी किया जाए.
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बैंक से करा सकते हैं एक्सचेंज
आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर पास कोई कटा-फटा नोट है, तो आप उसे आसानी से बैंक या आरबीआई के ऑफिस से एक्सचेंज करा सकते हैं. हालांकि नोट कितना फटा इस पर भी निर्भर करता है कि बैंक आपसे नोट एक्सचेंज करने का कोई शुल्क लेगा या नहीं.
एक बार में 20 नोट बदल सकते हैं
आरबीआई के नियम के मुताबिक एक बार में आप अधिकतम 20 नोट ही एक्सचेंज करा सकते हैं, जिनकी अधिकतम वैल्यू 5000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. बैंक इसका भुगतान तुरंत काउंटर पर कर देता है. इससे अधिक वैल्यू के नोट एक्सचेंज कराने पर बैंक इसे रीसिव कर लेता है और पैसे आपके अकाउंट में डाल देता है. 50,000 रुपये से अधिक के नोट एक्सचेंज कराने पर बैंक थोड़ा ज्यादा समय ले सकती है.
इन नोटों को बदलते हैं बैंक
बैंक आपसे हर तरह के कटे-फटे या गंदे नोट वापस ले सकती है, लेकिन यहां ध्यान देना होगा कि नोट के सभी जरूरी फीचर्स मौजूद होने चाहिए. यदि कोई नोट पूरी तरह से खराब हो चुका है या जल चुका है, ऐसे नोट बैंक वापस नहीं लेती है. बैंक यह भी देखता है कि क्या किसी नोट को जानबूझकर तो नहीं नुकसान पहुंचाया गया है.
क्या करें अगर नोट ज्यादा डैमेज हों तो
ऐसे नोट जो बुरी तरह से जल गए हों, या एक साथ कई नोट चिपक गए हों, इन्हें भी एक्सचेंज किया जा सकता है. सामान्य बैंक ऐसे नोट को एक्सचेंज करने से मना कर देते हैं, ऐसे में आपको RBI के किसी कार्यालय जाना चाहिए. यहां इन नोटों का अलग तरीके से ट्रीटमेंट होता है. जिससे आपको आपके पैसे मिल सकते हैं. हालांकि इस पर आपको कुछ शुल्क देना पड़ सकता है.
आधी राशि देने का है प्रावधान
बता दें कि बैंक आपके कटे-फटे नोट को कभी बदलने से मना नहीं कर सकता. आपके पास फटे नोट का जितना हिस्सा होगा, बैंक आपको उसके हिसाब से ही आपको पैसे रिटर्न करेगा. कई बार गलती से नोट फट जाते हैं या ज्यादा पुराने या गले हुए नोट भी फट जाते हैं. ऐसे में बैंक इन नोट को आसानी से बदल सकते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक, 1 रुपए से लेकर 20 रुपए तक के नोट में आधी राशि दिए जाने का प्रावधान नहीं है, इन नोटों का पूरा ही पेमेंट किया जाता है. वहीं 50-2000 रुपए के नोट में आधे रुपए दिए जाने का प्रावधान है.
06:47 PM IST