अप्रैल के इंतजार में हो जाएगी देर, अभी से करें टैक्स बचाने की प्लानिंग
अप्रैल आने में अभी करीब 5 महीने बाकी हैं लेकिन आपको टैक्स प्लानिंग अभी से शुरू कर लेनी चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सकें और ITR भरते वक्त टैक्स छूट का फायदा उठा सकें.
आप अगर टैक्स (Tax) छूट पाना चाहते हैं तो इसके लिए प्लानिंग करना बेहद जरूरी है. (Image-Pixabay)
आप अगर टैक्स (Tax) छूट पाना चाहते हैं तो इसके लिए प्लानिंग करना बेहद जरूरी है. (Image-Pixabay)
आप अगर टैक्स (Tax) छूट पाना चाहते हैं तो इसके लिए प्लानिंग करना बेहद जरूरी है. अप्रैल आने में अभी करीब 5 महीने बाकी हैं लेकिन आपको टैक्स प्लानिंग अभी से शुरू कर लेनी चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सकें और ITR भरते वक्त टैक्स छूट का फायदा उठा सकें. ICICI बैंक में लाएबिलिटीज के हेड प्रणव मिश्रा के मुताबिक टैक्स छूट के लिए आपको प्लानिंग करनी चाहिए? इसके लिए आपको टैक्स सेविंग बॉन्ड में निवेश (Investment) करना होगा.
टैक्स प्लानिंग अभी क्यों?
टैक्स देनदारी कम करने के लिए टैक्स प्लानिंग जरूरी
वित्त वर्ष शुरू होने के साथ टैक्स प्लानिंग करना बेहतर
अब तक टैक्स प्लानिंग नहीं की तो आज ही कर लें
ज्यादा से ज्यादा टैक्स छूट लेने में आसानी होगी
टैक्स देनदारी को आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे
निवेश जो बचाए टैक्स
इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम(ELSS)
टैक्स सेवर FD
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC)
सुकन्या समृद्धि योजना
ULIP
ELSS
ELSS यानि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स
ELSS म्यूचुअल फंड्स के जरिए टैक्स बचत होती है
आयकर के 80C एक्ट के तहत ELSS में टैक्स छूट
1.5 लाख रुपए तक ELSS में निवेश पर टैक्स छूट
ELSS फंड्स में 3 साल का लॉक इन पीरियड है
ELSS में निवेश किए गए मूलधन पर छूट
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— Zee Business (@ZeeBusiness) November 13, 2019
कैसे बचता है टैक्स?
ELSS के जरिए IT एक्ट के सेक्शन 80C में छूट
1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट का लाभ
ELSS पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है,
1 लाख रुपए से ज्यादा रिटर्न पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स
हर वित्त वर्ष में ELSS में 1 लाख रुपए से कम का रिटर्न टैक्स फ्री
टैक्स सेवर FD
टैक्स सेवर FD फिक्स्ड डिपॉजिट का ही एक प्रकार है
टैक्स सेवर FD में निवेश से 80C के तहत टैक्स छूट
80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट संभव
टैक्स सेवर FD में 5 साल का लॉक-इन पीरियड
FD से ब्याज टैक्सेबल, 5.5% से 7.5% औसत रिटर्न
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)
NPS यानि नेशनल पेंशन स्कीम
2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई
2009 में सभी को निवेश की अनुमति मिल गई
सब्सक्राइबर पेंशन अकाउंट में योगदान करता है
NPS में निवेश रिटायरमेंट के लिए होता है
NPS में हर भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है
18 से 65 साल का कोई भी शख्स निवेश कर सकता है
NPS किसके लिए?
रिटायरमेंट के लिए निवेश करना चाहते हैं
NPS एक स्वैच्छिक योगदान स्कीम है
टियर 1 और टियर 2 शहरों के लिए अलग-अलग निवेश रकम
एक वित्त वर्ष में कम से कम 1000 रुपए का निवेश
एक वित्त वर्ष में कम से कम 1 बार निवेश जरूरी
PPF
PPF यानि पब्लिक प्रोविडेंट फंड
छोटी बचत योजनाओं में से एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड
अपने, जीवनसाथी, बच्चों के नाम पर खोल सकते हैं
PPF में 15 साल का लॉक-इन पीरिएड होता है
PPF में निवेश पर तिहरा टैक्स बेनेफिट मिलता है
निवेश की रकम, ब्याज और मैच्योरिटी पर टैक्स छूट
एक साल में 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं
साल में कम से कम 500 रुपए का निवेश जरूरी है
पोस्ट ऑफिस और बैंक में खोल सकते हैं खाता
NSC
NSC- नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट
NSC में निवेश पर सरकार 80C के तहत टैक्स छूट
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर सालाना 7.9% ब्याज
NSC में सिर्फ 100 रुपए से निवेश की शुरुआत
पोस्ट ऑफिस से आसानी से NSC में निवेश कर सकते हैं
अपने, बच्चों और संयुक्त तौर पर अकाउंट खोल सकते हैं
सुकन्या समृद्धि योजना(SSY)
बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना एक बेहतर विकल्प
सुकन्या केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है
बेटी के जन्म के बाद, 10 की उम्र से पहले तक लें
साल में न्यूनतम 250 रुपए, अधिकतम 1.5 लाख रुपए निवेश संभव
बेटी के 21 साल की होने पर खाता मैच्योर होगा
सुकन्या समृद्धि योजना पर टैक्स छूट भी मिलती है
टैक्स छूट सेक्शन 80C के तहत मिलती है
सालाना 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट लेना संभव
ULIP
ULIP- यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान
जीवन बीमा योजना और निवेश का एक मिला-जुला रूप है
प्रीमियम का एक हिस्सा जीवन बीमा कवर के लिए होता है
बचा हुआ हिस्सा किसी फंड में निवेश कर दिया जाता है
ULIP के प्रीमियम की पूरी रकम पर 80C में टैक्स छूट
लगातार 5 साल तक प्रीमियम नहीं भरा तो टैक्स लाभ नहीं
सेक्शन 80C
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट
सेक्शन 80C के तहत निवेश के कई इंस्ट्रूमेंट्स शामिल
PPF, NSC, ULIP समेत अन्य इंस्ट्रूमेंट्स दायरे में
80C के तहत कुल टैक्स छूट 1.5 लाख रुपए की
सभी इंस्ट्रूमेंट्स मिलाकर अधिकतम 1.5 लाख रुपए ही टैक्स छूट
07:14 PM IST