बैंक अकाउंट और FD की तरह क्या एक से ज्यादा PPF अकाउंट खोले जा सकते हैं?
आप एक से ज्यादा FD या RD एक साथ चला सकते हैं. लेकिन क्या PPF यानी Public Provident Fund को लेकर भी ऐसा ही है? जानिए इस बारे में क्या कहता है नियम.
बैंक अकाउंट और FD की तरह क्या एक से ज्यादा PPF अकाउंट खोले जा सकते हैं?
बैंक अकाउंट और FD की तरह क्या एक से ज्यादा PPF अकाउंट खोले जा सकते हैं?
आजकल तमाम लोगों के कई बैंकों में अकाउंट होते हैं. इन अकाउंट के जरिए लोग कई तरह की स्कीम्स में निवेश करते हैं जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit) या रेकरिंग डिपॉजिट (Recurring Deposit). आप चाहें तो एक से ज्यादा FD या RD एक साथ चला सकते हैं. लेकिन क्या PPF यानी Public Provident Fund को लेकर भी ऐसा ही है? FD या RD की तरह PPF भी एक स्कीम है, जिसे भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है. इसमें 15 सालों तक निवेश करना होता है.
आप इस स्कीम में 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक सालाना जमा कर सकते हैं. पीपीएफ में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का लाभ मिलता है. इसके जरिए लंबे समय में एक अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा किया जा सकता है. इस कारण तमाम लोग इस स्कीम में निवेश करना पसंद करते हैं. मौजूदा समय में पीपीएफ पर 7.1 फीसदी के हिसाब से ब्याज मिल रहा है. ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या कोई व्यक्ति एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट चला सकता है?
जानिए क्या है नियम
नियम के अनुसार एक व्यक्ति अपने नाम से केवल एक ही पीपीएफ खाता खोल सकता है. एक पीपीएफ खाते से ज्यादा खोलने की अनुमति नहीं है. अगर आपने अनजाने में एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है तो आप इसे मर्ज करवा सकते हैं. इसके लिए पीपीएफ अकाउंट होल्डर को अकाउंट के मर्ज के लिए रिक्वेस्ट देनी होगी. बैंक या डाकघर, जहां भी पीपीएफ अकाउंट रिटेन करना चाहते हैं. मर्जर रिक्वेस्ट, पीपीएफ पासबुक, अकाउंट डीटेल की फोटोकॉपी के साथ जमा करना होगा. रिटेन अकाउंट खोलने की डेट को पीपीएफ खाता खोलने की वास्तविक डेट माना जाएगा.
कौन खोल सकता है पीपीएफ अकाउंट
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कोई भी भारतीय नागरिक पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है. बच्चों के नाम से भ्खाता खुलवाया जा सकता है. नाबालिग बेटे या बेटी के लिए माता-पिता में से कोई एक पीपीएफ खाता खुलवा सकता है. माता-पिता दोनों की मृत्यु हो जाने की स्थिति में दादा-दादी पोते के अभिभावक के रूप में पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं.
अगर आप किसी वर्ष में राशि जमा नहीं कर पाए तो…
अगर आप किसी वर्ष में मिनिमम राशि भी डिपॉजिट नहीं कर पाए हैं तो आपके अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा. इसे दोबारा शुरू कराने के लिए आपको 50 रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से पेनाल्टी देनी होगी.
क्या 15 साल के बीच निकासी की जा सकती है
अगर आप पीपीएफ से आंशिक निकासी करना चाहते हैं तो 6 वर्ष बाद कुछ विशेष परिस्थितियों में आपको पीपीएफ से आंशिक निकासी की परमीशन मिल जाती है. 7वें वित्त वर्ष से अपनी राशि का 50 फीसदी तक निकाल सकते हैं.
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10:19 AM IST