PM Fasal Bima Yojana: फसल बीमा का ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिलेगा फायदा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बुआई के पहले से और फसल की कटाई के बाद तक के लिए बीमा सुरक्षा मिलती है.
IRDAI ने सभी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को फसल बीमा का कवरेज बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. (Zeebiz Image)
IRDAI ने सभी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को फसल बीमा का कवरेज बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. (Zeebiz Image)
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: फसल बीमा का किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले इसके लिए अब इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने सभी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को फसल बीमा का कवरेज बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों को कहा है कि फसल बीमा पर कंपनियों को ज्यादा जोर देने की जरूरत है और कंपनियों अपने पोर्टफोलियों में फसल बीमा का दायरा बढ़ाना चाहिए.
गैर जीवन बीमा कंपनियों की फसल बीमा में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेने की सबसे बड़ी वजह है कि उचित प्रीमियम पर कंपनियों को रीइंश्योरेंस सपोर्ट नहीं मिलता है और क्लेम में इजाफा होने पर कंपनियों को घाटा उठाना पढ़ता है.
जानकारी के मुताबिक, IRDAI ने बीमा कंपनियों को भरोसा दिया है कि कंपनियां रीइंश्योरेंस फसल बीमा के लिए उचित प्रीमियम दरें तय करेंगी और जरुरत पड़ने पर रेगुलेटर भी हस्तक्षेप करेगा.
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बजट में प्रधानमंत्री फसल योजना के लिए आवंटित राशि 16000 करोड़ रुपए रखी गई है. सरकार ने 2020-21 के मुकाबले 2021-22 के लिए पीएमएफबीवाई के लिए 305 करोड़ रुपये ज्यादा आवंटित किए हैं.
फसल बीमा योजना किसानों के लिए शुरु की गई योजनाओं में से सबसे अहम योजना है आंधी, ओलावृष्टी और तेज बारिश जैसी प्रॉकृतिक आपदाओं से किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई फसल बीमा योजना के जरिए की जाती है. सरकार का दावा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए 90,000 करोड़ का क्लेम भुगतान किया गया है.
- IRDAI का कंपनियों को फसल बीमा का कवरेज बढ़ोतरी का निर्देश.
- फसल बीमा में मुनाफा नहीं होने पर बीमा कंपनियों की दिलचस्पी कम.
- कंपनियों के लिए उचित री-इंश्योरेंस सपोर्ट के लिए भी IRDAI निर्देश देगा.
- किसानों को मदद के लिए सरकार का भी फसल बीमा पर ज्यादा फोकस.
पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana)
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बुआई के पहले से और फसल की कटाई के बाद तक के लिए बीमा सुरक्षा मिलती है. फसल बीमा योजना के तहत रबी, खरीफ, कारोबारी और बागबानी फसलों को भी शामिल किया जाता है. कारोबारी और बागबानी फसलों पर प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता है. इन फसलों के लिए 5 फीसदी प्रीमियम देना होता है.
खरीफ फसलों के लिए बीमा योजना के तहत केवल दो प्रतिशत और रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत का प्रीमियम होता है.
खुद करा सकते हैं बीता (How to Apply for PMFBY)
आप खुद एक किसान हैं तो पीएम फसल बीमा योजना के लिए आपने आप आवेदन कर सकते हैं. बीमा योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किए जा सकते हैं. इसके लिए राज्य सरकारें रबी और खरीफ सीजन में फसल बीमा का विज्ञापन भी जारी करती हैं.
पीएम फसल बीमा के ऑनलाइन आवेदन के लिए आप www.pmfby.gov.in वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं. वेबसाइट पर आपको बड़े ही विस्तार और आसान भाषा में बताया जाएगा कि बीमा कैसे करा सकते हैं.
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10:58 AM IST