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PM-Kisan: किसान परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में 6,000 रुपए का फायदा सीधे उनके बैंक अकाउंट में मिलता है.
PM Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) scheme 13th Installment update: पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) के तहत, केंद्र सरकार किसान परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में 6,000 रुपए का फायदा सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करके देती है. मौजूदा वित्त वर्ष की 3 किस्तें किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी हैं, जबकि अब चौथी किस्त का इंतजार है. लेकिन, इसकी तारीख को लेकर पिछले कुछ वक्त से काफी कन्फ्यूजन चल रहा है. हालांकि, अब कन्फ्यूजन दूर होता दिख रहा है. सूत्रों की मानें तो सरकार किसानों के खाते में अगली किस्त (13वीं किस्त) 24 फरवरी को डालने जा रही है. इसके पीछे एक ठोस वजह है.
हालांकि, PM-KISAN की 13वीं किस्त जारी करने के संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन, सूत्र बता रहे हैं कि किसानों को पैसा 24 फरवरी 2023 को मिल सकता है. दरअसल, इसके पीछे वजह है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Scheme 4th anniversary) के 24 फरवरी को 4 साल पूरे होने जा रहे हैं.
आमतौर पर PM Kisan की किस्त जनवरी में जारी हो जाती है. लेकिन, इस बार देरी हुई है. इस साल माना जा रहा था कि बजट 2023 में PM किसान योजना में कुछ बदलाव हो सकते हैं. इसलिए इसमें देरी हुई है. लेकिन, बजट में ऐसा कोई खास बदलाव नहीं हुआ. इसलिए अभी तक किस्त का इंतजार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम-किसान योजना के तहत 12वीं किस्त 17 अक्टूबर को जारी की थी. इसमें 10 लाख से ज्यादा लाभार्थी किसान परिवारों को 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए गए थे.
- पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पोर्टल पर जाएं.
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan), 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी. योजना की शुरुआत देशभर के खेती योग्य जमीन रखने वाले सभी किसान परिवारों को इनकम सपोर्ट के मकसद से की गई थी. योजना के तहत, 6000 रुपए प्रति वर्ष की राशि 2000 रुपए की तीन 4-मासिक किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जारी की जाती है.
PM Kisan स्कीम के तहत सभी किसान परिवारों (जिनके नाम पर कोई खेती की जमीन है) को इस स्कीम का फायदा मिलता है.
PM-KISAN से बाहर किए गए लोगों में संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पद धारण करने वाले किसान परिवार, सर्विस या रिटायर्ड अधिकारी और राज्य या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और गवर्नमेंट ऑटोनॉमस बॉडीज में शामिल हैं. डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जैसे पेशेवर और साथ ही 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक पेंशन वाले रिटायर्ड पेंशनभोगी और जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स का भुगतान किया हो, वो इस योजना के तहत फायदा लेने के पात्र नहीं हैं.