PPF Investment: सुकन्या के बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बदले नियम! निवेश से पहले जरूर चेक करें ये बड़ा अपडेट
Written By: शुभम् शुक्ला
Thu, Jun 09, 2022 10:56 AM IST
PPF Investment: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) ढ़िया सेविंग ऑप्शन है. लेकिन, इसमें निवेश के लिए जरूरी है कि आपको इसके सारे नियमों की जानकारी हो. मसलन, इसमें कितना ब्याज मिलता है. निवेश कितने से शुरू कर सकते हैं. निवेश पर कम्पाउंड ब्याज (Compound Interest) का फायदा कैसे मिलेगा. साथ ही ओपनिंग के लिए कौन सा फॉर्म जरूरी है और लोन लेने की क्या शर्तें (PPF Loan terms and condition) हैं. स्मॉल सेविंग्स स्कीम को सरकार ऑपरेट करती है. मतलब सरकारी गारंटी वाला निवेश है. ऐसे में जोखिम नहीं है और हर तिमाही पर ब्याज दर (PPF Interest rate) की समीक्षा होती है. सरकार कई बार इससे जुड़े नियमों में भी बदलाव करती है. आइये जानते हैं क्या हैं PPF के नए नियम...
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सुकन्या के बाद PPF के बदले नियम
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अकाउंट खोलने के लिए अब फॉर्म-1
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PPF पर कितना मिलेगा Loan?
आप अगर PPF Account पर लोन लेना चाहते हैं तो आवेदन की तारीख से दो साल पहले अकाउंट में मौजूद बैलेंस के 25% पर ही कर्ज ले सकते हैं. इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि आपने 31 मार्च 2022 को लोन के लिए आवदेन किया. इससे दो साल पहले (31 मार्च 2020) को पीपीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपए थे तो आपको इसका 25% यानी 25 हजार लोन मिल सकता है.
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कितनी होगी लोन की ब्याज दर?
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15 साल के बाद PPF अकाउंट का क्या होगा?
आप अगर 15 साल तक निवेश करने के बाद इन्वेस्टमेंट के इच्छुक नहीं हैं तो आप इस समय सीमा के बाद अपने PPF अकाउंट को बिना निवेश जारी रख सकते हैं. 15 साल के बाद आपके ऊपर पैसा जमा करने की बाध्यता नहीं होती. मैच्योरिटी के बाद अगर PPF अकाउंट को बढ़ाने का ऑप्शन चुन रहे हैं तो एक वित्तीय वर्ष में आप एक बार ही पैसा निकाल सकते हैं.
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