PF खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, पैसा निकालना चाहते हैं तो पहले ये समझें
Written By: शुभम् शुक्ला
Wed, Mar 06, 2019 04:32 PM IST
अक्सर नौकरी बदलते वक्त लोग अपना पीएफ का पैसा निकाल लेते हैं. कई बार लोग दूसरी कंपनी में नया अकाउंट खुलवा लेते हैं. मतलब यह कि पुराने ऑफिस का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) नंबर को नई कंपनी में न देकर लोग बड़ी भूल करते हैं. क्योंकि, इसके बाद नया UAN जेनरेट होने पर आपको सिर्फ नए ऑफिस की पासबुक ही दिखेगी.
1/5
PF खाताधारक के लिए जरूरी खबर, पैसा निकालना चाहते हैं तो पहले ये समझ लीजिए
दो अलग-अलग UAN नंबर होने से अपने खाते की डिटेल देख पाना काफी मुश्किल काम होता है. अलग-अलग यूएएन होने से आपका पुराना फंड फंसा रह सकता है. उसे आप ट्रांसफर भी नहीं कर सकते. इसलिए जरूरी है कि दोनों UAN को मर्ज करा लिया जाएगा. लेकिन, क्या यह संभव है. जी बिल्कुल संभव है. दोनों UAN नंबर को एक साथ मर्ज करना आसान है. आइये जानते हैं पूरा प्रोसेस...
2/5
PF खाताधारक के लिए जरूरी खबर, पैसा निकालना चाहते हैं तो पहले ये समझ लीजिए
पहला तरीका: इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी मौजूदा कंपनी को सूचित करना पड़ेगा और EPFO में भी इसकी जानकारी देनी होगी. EPFO को यहां uanepf@epfindia.gov.in पर मेल के जरिए सूचित कर सकते हैं. यहां पुराना और नया दोनों यूएएन नंबर भरकर मेल करना होगा. इसके बाद EPFO आपके दोनों यूएएन नंबर को क्रॉस वैरीफाई करेगा. वैरिफाई करने के बाद पुराने वाला यूएएन नंबर EPFO की तरफ से ब्लॉक हो जाएगा. इसके बाद आप अपने पुराने वाले खाते में जमा राशि को नए वाले ते में जमा कराने के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
TRENDING NOW
3/5
PF खाताधारक के लिए जरूरी खबर, पैसा निकालना चाहते हैं तो पहले ये समझ लीजिए
दूसरा तरीका: इसका एक तरीका और भी है. लेकिन, इसके लिए जरूरी है कि आपका पीएफ खाता और यूएन आपस में लिंक हो. इतना होने के बाद आपको EPFO के पोर्टल पर एम्प्लॉई वन ईपीएफ अकाउंट पर क्लिक करना होगा. यहां पर अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर, यूएएन नंबर और कंपनी की आईडी भरनी होगी. फिर मोबाइल नंबर पर आए वन टाइम पासवर्ड को दिए एक कॉलम में भरना होगा. इसके बाद यहां पर एक नए पेज पर क्लिक करने का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करने के बाद दिए गए कॉलम में पुराने जो भी ईपीएफ है उनकी डिटेल भरनी होगी.
4/5
PF खाताधारक के लिए जरूरी खबर, पैसा निकालना चाहते हैं तो पहले ये समझ लीजिए
सबसे पहले EPFO पोर्टल से आपको पुराने पीएफ खाते को नए पीएफ खाते में ट्रांसफर क्लेम करना होगा. ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट करने के बाद EPFO आपके ट्रांसफर क्लेम को वेरिफाई करेगा. आपको दोनों UAN को लिंक करने के लिए प्रक्रिया शुरू करेगा. ट्रांसफर प्रोसेस होने के बाद EPFO आपके पिछले UAN को ब्लॉक कर देगा. डिएक्टिवेट किए गए UAN का इस्तेमाल इसके बाद नहीं हो सकेगा. UAN खाते का मर्ज करने की प्रक्रिया ऑटोमैटिकली पूरी हो जाएगी. जरूरी नहीं इसके लिए एम्प्लॉई ने रिक्वेस्ट की हो. एक बार जब EPFO आपके नए UAN को वैरिफाई कर लेगा तो उसे आपके पीएफ खाते से लिंक कर दिया जाएगा. EPFO इस संबंध में एम्प्लॉई को SMS के जरिए अलर्ट करेगा कि पुराने UAN को डिएक्टिवेट कर दिया गया है. इसके बाद नए UAN को एक्टिवेट किया जा सकता है.
5/5