कहां-कहां काम आता है PAN Card, जानिए आपको क्यों इसे बनवाना चाहिए?
Written By: शुभम् शुक्ला
Tue, Feb 25, 2020 11:19 AM IST
पैन या परमानेंट अकाउंट नंबर 10 डिजिट का एक ऐसा नंबर है, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेट्स को दिखाता है. आयकर विभाग की ओर से इसे जारी किया जाता है.
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क्या होता है PAN?
पैन को आधार से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2020 है. इसे लिंक नहीं कराने पर यह रद्द किया जा सकता है. लेकिन, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पैन कार्ड आखिर होता क्या है. पैन या परमानेंट अकाउंट नंबर 10 डिजिट का एक ऐसा नंबर है, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेट्स को दिखाता है. आयकर विभाग इसे जारी करता है. शॉपिंग से लेकर आयकर रिटर्न भरने तक आज पैन की अहमियत काफी ज्यादा है.
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क्या हैं PAN कार्ड के नियम?
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लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए PAN
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में भी 50,000 रुपये से अधिक के पेमेंट पर भी आपको अपने पैन नंबर की जानकारी देनी ही होगी. कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए भी पैन की जरूरत होती है. खासकर उस मामले में जब आप कंपनी को शेयर के बदले 50,000 रुपए या उससे ऊपर पेमेंट करते हैं. कंपनी के डिबेंचर और बॉण्ड खरीदने के लिए भी पैन देना अनिवार्य है.
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पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करने के लिए जरूरी है पैन
पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में भी 50,000 रुपए से अधिक की नकदी जमा करने पर पैन नंबर देना अनिवार्य है. क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड के आवेदन के लिए भी पैन कार्ड दिया जाता है. इससे आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जानकारी हासिल की जाती है. होटल और रेस्त्रां में 25,000 रुपए से ऊपर के बिल के लिए भी पैन कार्ड देना अनिवार्य है.
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