PFRDA का पेंशनर्स को गारंटी रिटर्न दिलाने की ओर एक बड़ा कदम, सलाहकारों की नियुक्ति के लिए RFP जारी
MARS (Minimum Assured return scheme) को डिजाइन करने के लिए पात्रता में भी बदलाव किया गया है.
पेंशनर्स को अब गारंटीड रिटर्न दिलाने के मकसद से अब पेंशन नियामक PFRDA, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न योजना (MARS) डिजाइन करने के लिए सलाहकार की नियुक्ति करेगी. इसके लिए एक नया Request For proposal लाया गया है.
नए RFP में क्या बदलाव
नए RFP के तहत बोली लगाने वाले के लिए पहले तय पात्रता मानदंडों में ढील दी गई है. अब अपने ग्राहक के लिए गारंटी के साथ कम से कम एक योजना के डिजाइन या विकास के अनुभव वाले लोगों को भी सलाहकार की भूमिका के लिए बोली लगाने की अनुमति दी गई है.
दरअसल RFP के पात्रता के मानदंडों में बदलाव इसलिए करना पड़ा क्योंकि पिछली बार जब ये मई के महीनें जारी हुआ था तब इसमें केवल एक संगठन ने ही दिलचस्पी दिखाई थी.
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पहले के RFP में ये अनिवार्य था कि एक बिडर को भारत में एक रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट इकाई होना चाहिए. ये इकाई अपने ग्राहकों द्वारा पेशकश किए जाने के बाद कम से कम तीन योजनाओं के संचालन या भारत में चलने के साथ गारंटी की योजनाओं के डिजाइन या विकास का अनुभव हो. लेकिन यह RFP, 22जुलाई को रद्द कर दिया गया था.
पहले ही दिए थे संकेत
PFRDA की ओर से पहले भी इस संबंध में जानकारी दी गई थी कि, पेंशन फंड्स और एक्चुरियल फर्मों से बातचीत चल रही है. इस बातचीत के आधार पर योजना की रूपरेखा तैयार की जाएगी. PFRDA कानून के तहत एक MARS योजना शुरू करने की इजाजत है. पेंशन फंड योजनाओं के तहत मैनेज किए जा रहे फंड को मार्क-टू-मार्केट किया जाता है. जाहिर है, इसमें कुछ उतार-चढ़ाव होते रहते हैं. इनका मूल्यांकन बाजार की स्थिति को देखकर होता है.
क्यों लाया गया MARS
MARS को लाने के पीछे अलग योजना है जो NPS ग्राहकों को न्यूनतम रिटर्न दर की गारंटी दे सकती हो, खास तौर से उनके लिए जो जोखिम से बचते हैं. वर्तमान में, मौजूदा बाजार स्थितियों के आधार पर NPS सालाना रिटर्न देता है.
एक नियुक्त किए गए सलाहकार, जिसमें अपेक्षित बीमांकिक कौशल हो, से एक MARS तैयार करने या डिजाइन करने में मदद की उम्मीद की जाती है जिसे पेंशन फंड द्वारा मौजूदा और संभावित ग्राहकों को पेश किया जा सकता है.
PFRDA के लिए ये स्कीम खास इसलिए है क्योंकि न्यूनतम गारंटी रिटर्न अब तक इसने नहीं चलाई है. PFRDA ने नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना को बनाने और फीचर्स जोड़ने में काफी अहम भूमिका अदा कर चुका है. लेकिन अब केंद्र की योजनाओं से हटकर ये उसकी खुद की योजना होगी.
बता दें कि NPS सरकारी क्षेत्र के बाद प्रायवेट सेक्टर में लाए जाने से बड़े पैमाने पर इसके सब्सक्राइबर्स हैं. इस स्कीम से 18 से 60 साल के दरम्यान कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है. रिटायरमेंट के बाद एक हिस्सा निकालने और बाकी रकम रेग्युवर इंकम के लिए छोड़ सकता है.
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07:56 PM IST