PF Withdrawal Rules 2023: क्या शादी के लिए पीएफ से 1 से ज्यादा बार निकाल सकते हैं पैसे? जानें EPFO का नियम
PF Withdrawal Rules 2023: EPFO आंशिक निकासी की सुविधा देता है, लेकिन इसपर कई शर्तें भी हैं. लेकिन कुछ-कुछ मामलों में आपको एक से बार भी पैसे निकालने की सुविधा मिलती है.
(Representative Image: freepik)
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PF Withdrawal Rules 2023: EPFO की ओर से चलाई जाने वाली सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्रॉविडेंट फंड रिटायरमेंट फंड तो तैयार करता ही है, इमरजेंसी में आपकी आर्थिक मदद भी कर सकता है. पीएफ अकाउंट पर आपको आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है, जिससे आप कई उद्देश्यों के लिए इसमें जमा पैसों में से रकम निकाल सकते हैं. जैसे कि आपको कोई लोन भरना है तो आप इसके लिए पीएफ से पैसे निकाल सकते हैं. लेकिन ईपीएफओ पीएफ से आंशिक निकासी को लेकर कई तरह के नियम लागू करता है. इसमें ये भी शामिल होता है कि आप किस वजह के लिए कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं. अगर आपको भी पीएफ से पैसे निकालने की जरूरत है तो आपको इसकी शर्तें पता होनी चाहिए.
किन-किन वजहों के लिए निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा? (PF Withdrawal Rules)
पीएफ सब्सक्राइबर्स एक अवधि पूरी करने के बाद आंशिक निकासी के पात्र हो जाते हैं. ईपीएफओ आपको घर बनाने, लोन चुकाने, कुछ विशेष बीमारियों के इलाज के लिए, अपनी या पारिवारिक सदस्य की शादी के लिए, बच्चों के मैट्रिक के बाद की पढ़ाई के लिए, और रिटायरमेंट के एक साल भीतर के अंदर आंशिक निकासी की इजाजत देता है. इसके अलावा, भी आप कुछ अन्य कारणों से पैसे निकाल सकते हैं. आप इसकी पूरी लिस्ट यहां क्लिक करके देख सकते हैं.
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लेकिन क्या एक ही कारण के लिए एक से ज्यादा बार निकासी कर सकते हैं?
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EPFO भले ही कई कारणों से आंशिक निकासी की सुविधा देता है, लेकिन इसपर कई शर्तें भी हैं. कई कारणों के लिए आपको बस एक बार ही निकासी करने की अनुमति होती है. लेकिन कुछ-कुछ मामलों में आपको एक से बार भी पैसे निकालने की सुविधा मिलती है. यानी कि आप एक ही उद्देश्य के लिए एक से ज्यादा बार पैसे निकाल सकते हैं.
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कब एक से ज्यादा बार निकाल सकते हैं पीएफ से पैसा?
अगर आप अपनी, अपने भाई-बहन, अपने बेटे-बेटी की शादी के लिए पैसे निकालना चाहते हैं तो आप शादी के उद्देश्य के लिए तीन बार आंशिक निकासी कर सकते हैं. इसके अलावा आप अपनी संतान की मैट्रिकुलेशन के बाद की पढ़ाई के लिए भी तीन बार पैसा निकाल सकते हैं. इसके लिए आपको ब्याज के कर्मचारी के हिस्से का 50 फीसदी अमाउंट निकालने की अनुमति होती है. ये भी याद रखें कि इन उद्देश्यों के लिए तभी पैसा निकाल सकते हैं, जब आपके पीएफ अकाउंट को खुले 7 साल हो चुके हैं. यानी पीएफ अकाउंट के सात साल पूरे होने के बाद आप इनके लिए पैसा निकाल सकते हैं.
10:40 PM IST