PAN Aadhaar Linking Last Date: अगर 30 जून तक नहीं किया ये काम तो चुकाना होगा भारी जुर्माना
Pan-Aadhaar Card Linking: अगर आपने अभी भी अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN Card) को अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक नहीं किया है तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं.
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 है.
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 है.
Pan-Aadhaar Card Linking: अगर आपने अभी भी अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN Card) को अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक नहीं किया है तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं. इनकम टैक्स पेयर्स (Income Taxpaayers) के लिए, आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 है. अगर आपने आधार के साथ अपना पैन लिंक नहीं किया है तो आपको न केवल 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा साथ ही आपका पैन कार्ड निष्क्रिय भी हो जाएगा. आपको बता दें, यह तारीख 31 मार्च 2021 की डेडलाइन से बढ़ा दी गई है.
आयकर विभाग (Income Tax Department) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल @IncomeTaxIndia पर इस बारे में जानकारी दी है. "केंद्र सरकार ने COVID-19 महामारी के मद्देनजर आधार नंबर को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 से 30 जून, 2021 तक कर दी थी.
पैन-आधार नंबर नहीं किया लिंक तो भरना होगा जुर्माना
चार्टर्ड अकाउंटेंट सी. के. मिश्रा के मुताबिक, वित्त विधेयक 2021 के जरिए आयकर कानून में धारा 234 एच जोड़ा गया है, जिसके अनुसार निर्धारित समयसीमा के भीतर पैन कार्ड (PAN Card) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं करने पर 1,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
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मिश्रा ने बताया कि 30 जून तक अगर किसी ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया तो उसे 1,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा.
उन्होंने बताया कि इस तरह बैंकिंग के पैन से लिंक होने पर आयकर विभाग जरूरत पड़ने पर संबंधित व्यक्ति द्वारा बैंकों से किए जाने वो सारे लेन-देन का ब्यौरा निकाल सकता है.
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 एए के अनुसार, अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN Card) को अपने आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है.
अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है तो आपको यह पुष्टि करनी होगी कि "आपका पैन आधार नंबर से जुड़ा हुआ है".
ऐसे अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करें
हालाँकि, यदि आपने अभी तक अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं किया है, तो इस लिंक https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर क्लिक करें. उसके बाद, "लिंक आधार" पर क्लिक करें.
इसके बाद, आपको अपनी डिटेल्स भरनी होगी. आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा.
SMS to link PAN Card Aadhaar Card:
SMS सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए, आधार कार्ड को केवल 567678 या 56161 पर एक मैसेज भेजकर पैन कार्ड से जोड़ा जा सकता है.
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07:09 PM IST