आ रही है PAN-Aadhaar जोड़ने की आखिरी तारीख, 1 मिनट में चेक करें अपना स्टेटस
वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि जिन लोगों के पास पैन कार्ड है उन्हें इसे आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी है.
पैन-आधार को आपस में लिंक करना बेहद जरूरी और अनिवार्य है. (फाइल फोटो)
पैन-आधार को आपस में लिंक करना बेहद जरूरी और अनिवार्य है. (फाइल फोटो)
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है. अगर आपने अभी तब पैन नंबर को आधार से लिंक नहीं किया है, तो सिर्फ 30 सितंबर तक का मौका है. पैन-आधार को आपस में लिंक करना बेहद जरूरी और अनिवार्य है. ऐसा नहीं होने पर पैन कार्ड को इनवैलिड कर दिया जाएगा. इसी साल मार्च में वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि जिन लोगों के पास पैन कार्ड है उन्हें इसे आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी है. अगर आप लिंक कर चुके हैं तो इसका स्टेट्स भी एक बार चेक कर लें. क्योंकि, स्टेट्स ऑनलाइन चेक किया जा सकता है.
कैसे करें पैन को आधार से लिंक
- पैन-आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं.
- साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा. यहां आपको 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है. ये जानकारियां देने के बाद आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा.
- ओटीपी को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा.
- ध्यान रखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी डीटेल्स को क्रॉसचेक करता है कि आपके आधार और पैन की जानकारी वैलिड है कि नहीं.
इनवैलिड हो सकता है पैन कार्ड
अगर अभी तक अपना पैन कार्ड (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है तो आपको काफी परेशानी हो सकती है. इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा. पैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में अगली बार से ऑनलाइन ITR फाइल नहीं कर पाएंगे. आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है. साथ ही, PAN कार्ड इनवैलिड हो जाएगा.
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पैन-आधार लिंक है या नहीं ऐसे चेक करें..
- सबसे पहले आयकर विभाग की ईफाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
- सबसे ऊपर 'Quick links' हेड में जाकर 'Link Aadhaar' पर क्लिक कीजिए.
- इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा.
- इस पेज पर सबसे ऊपर एक हाईपरलिंक होगा जिस पर अंग्रेजी में लिखा होगा आप पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए.
- इस हाईपर लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन और आधार की डीटेल्स एंटर करनी होंगी.
- 'व्यू लिंक आधार स्टेटस' पर क्लिक कीजिए. इसके रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि पैन आपके आधार से जुड़ा है या नहीं.
डेडलाइन के बाद रद्दी हो जाएगा पैन
टैक्सपेयर्स के लिए आधार से पैन जोड़ना जरूरी है. 30 सितंबर 2019 तक पैन-आधार को जोड़ने की आखिरी तारीख है. अब अगर आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं होता तो पैन कार्ड रद्द हो जाएगा.
SMS से लिंक करें अपना पैन कार्ड
आप मोबाइल से भी आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं. आपको एसएमएस के जरिए अपने पैन से आधार को लिंक कराना होगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है.
03:25 PM IST