गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat Highcourt) ने PAN-Aadhaar लिंकिंग को लेकर फैसला दिया है. कोर्ट का कहना है कि अगर 31 मार्च 2020 तक कोई व्यक्ति Pan को Aadhaar से लिंक नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड रद्द नहीं होगा. कोर्ट ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में पैन के इस्तेमाल से नहीं रोका जा सकता.
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Aadhaar एक्ट
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी Aadhaar एक्ट पर मामला चल रहा है. जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं ले लेता तब तक किसी भी उस PAN कार्ड को रद्द नहीं किया जा सकता जो Aadhaar से लिंक नहीं है. और न ही उसे डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता.
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2018 में आया था आदेश
इनकम टैक्स विभाग कई बार PAN को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ा चुका है. जून 2018 में कहा गया था कि हरेक PAN कार्ड धारक को 31 मार्च 2019 तक आधार और पैन को लिंक करना होगा. इसकी तारीख अब बढ़कर 31 मार्च 2020 हो गई है.
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31 मार्च तक कराएं लिंक
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के स्टेटमेंट में कहा गया है-'...यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो, अब आधार के बारे में सूचना देने और पैन को आधार संख्या से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2020 है.’
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ITR के लिए जरूरी
CBDT ने यह भी साफ किया था कि 1 अप्रैल 2019 से आयकर रिटर्न भरते समय आधार संख्या बताना जरूरी होगा. इसके बिना रिटर्न फाइल नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल सितंबर में केन्द्र की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध माना था. कोर्ट ने कहा था कि PAN देते समय और रिटर्न भरते समय आधार का उल्लेख जरूरी बना रहेगा.
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देश में 41 करोड़ पैन कार्ड धारक
सितंबर 2018 तक देश में 41 करोड़ पैन जारी किए जा चुके थे. इनमें 21 करोड़ से अधिक को आधार से जोड़ा गया. सुप्रीम कोर्ट ने आयकर कानून की धारा 139AA को सही ठहराया था. इस धारा के मुताबिक 1 जुलाई 2017 को जिस व्यक्ति के पास पैन है और वह आधार पाने के लिए पात्र है.
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