PAN-Aadhaar Link: डेडलाइन बढ़ी, लेकिन अब फ्री कुछ नहीं, जानें लिंक करने के लिए किस महीने में कितनी लगेगी पेनाल्टी
PAN-Aadhaar Link: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के लिए पॉलिसी तैयार करने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) नै पैन-आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख पूरे एक साल के लिए 31 मार्च 2023 तक बढ़ाई है.
PAN-Aadhaar Link: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन-आधार को लिंक करने की डेडलाइन आगे बढ़ा दी है. लेकिन, अब मुफ्त सेवा नहीं होगी. जुर्माना भरिए और लिंक कराइये. इस खबर के बाद आम लोगों में काफी कन्फ्यूजन हुई. कन्फ्यूजन इसलिए क्योंकि, एक तरफ ये कहा गया कि अब जुर्माना लगेगा. लेकिन, वहीं दूसरी तरफ 2023 तक पैन कार्ड इनवैलिडड नहीं होगा. अब मामला समझिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के लिए पॉलिसी तैयार करने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) नै पैन-आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख पूरे एक साल के लिए 31 मार्च 2023 तक बढ़ाई है. लेकिन, अभी तक जो डेडलाइन मुफ्त में पैन लिंक करने के लिए बढ़ाई जाती थी, अब ये मुफ्त सेवा को खत्म किया गया है.
किस महीने में कितना जुर्माना?
आसान शब्दों में कहें तो अब 1 अप्रैल 2022 से आपको पैन-आधार लिंक के लिए जुर्माना भरना होगा. पहले 500 रुपए और फिर 1000 रुपए का जुर्माना भरकर लिंक करा सकते हैं. मार्च 2023 के बाद पैन-आधार लिंक नहीं होने पर इसे इनएक्टिव कर दिया जाएगा. यहां एक और बात समझने की है. 500 रुपए पेनाल्टी पहले तीन महीने के लिए लगाई गई है. मतलब अप्रैल, मई और जून के लिए 500 रुपए देकर आप पैन-आधार लिंक करा सकते हैं. वहीं, अगले 9 महीने यानि जुलाई 2022 से मार्च 2023 तक 1000 रुपए पेनाल्टी देकर लिंक कराने की सुविधा मिलेगी.
अभी रद्द नहीं होगा PAN
CBDT के नोटिफिकेशन के मुताबिक, नई व्यवस्था में मार्च 2023 तक आपका PAN इनवैलिड (रद्द) नहीं होगा. इस दौरान आपके किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कोई रुकावट नहीं आएगी. इनकम टैक्स रिटर्न से लेकर ITR रिफंड के लिए भी पैन का इस्तेमाल होता रहेगा. मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक, मार्च 2023 के बाद पैन कार्ड को इनएक्टिव किया जाएगा.
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आंकड़ों के अनुसार, 24 जनवरी, 2022 तक 43.34 करोड़ पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है. अभी तक 131 करोड़ आधार कार्ड जारी किए गए हैं. पैन-आधार को जोड़ने से ‘डुप्लिकेट’ पैन को समाप्त करने और कर चोरी रोकने में मदद मिलेगी.
कैसे पता करें PAN रद्द हुआ या नहीं?
आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं इसका पता आप घर बैठे लगा सकते हैं. इसे चेक करने के लिए आयकर विभाग का ऑनलाइन प्रोसेस है, जो कि बेहद आसान है. आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर 3 सिंपल स्टेप में इसे जान सकते हैं.
स्टेप-1: आयकर विभाग की वेबसाटइ incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. यहां बाएं हाथ की तरफ ऊपर से नीचे कई कॉल दिए गए हैं.
स्टेप-2: नो योर पैन के नाम से ऑप्शन है. यहां क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी. इसमें सरनेम, नेम, स्टेट्स, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा.
स्टेप-3: डिटेल्स भरने के बाद एक और नई विंडो खुलेगा. आपको आपके रजिस्टर्ड पर एक ओटीपी भेजा जाएगा. ओटीपी को यहां खुली विंडो में डालकर सब्मिट करना होगा. इसके बाद आपके सामने आपका पैन नंबर, नाम, सिटिजन, वार्ड नंबर और रिमार्क आ जाएगा. रिमार्क में लिखा होगा आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं.
04:27 PM IST