अब UPI के जरिए भी पेंशन स्कीम्स में कर पाएंगे जमा, जानिए PFRDA का ताजा सर्कुलर क्या कहता है

National Pension Scheme: अगर आप अटल पेंशन योजना या नेशनल पेंशन सिस्टम के सब्सक्राइबर हैं तो अब UPI की मदद से भी अंशदान किया जा सकता है. वर्तमान में इंटेरनेट बैंकिंग की मदद से केवल आईएमपीएस/ एनईएफटी/ आरटीजीएस का इस्तेमाल कर स्वैच्छिक अंशदान किया जा सकता है.
अब UPI के जरिए भी पेंशन स्कीम्स में कर पाएंगे जमा, जानिए PFRDA का ताजा सर्कुलर क्या कहता है

UPI की मदद से भी कर पाएंगे अंशदान, फोटो साभा (NPCI).

अगर आप PFRDA की दो पेंशन स्कीम में जमा करते हैं तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है. पेंशन फंड रेग्युलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शुक्रवार को कहा कि अगर कोई नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) या अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) का सब्सक्राइबर है तो वह UPI की मदद से अंशदान जारी रख सकता है. वर्तमान में इन दो स्कीम के खाताधारक अपने स्वैच्छिक अंशदान को आईएमपीएस/ एनईएफटी/ आरटीजीएस का इस्तेमाल कर नेट बैंकिंग खाते के जरिए सीधे भेज सकते थे. लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है.

पीएफआरडीए ने कहा, "अब अंशदान जमा करने की प्रक्रिया को सुगम बनाते हुए यूपीआई के माध्यम से भी राशि जमा की जा सकती है." एनपीएस योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए संचालित की जाती है जबकि अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है. पेंशन फंड रेग्युलेटर ने कहा कि सुबह 9.30 बजे के पहले प्राप्त अंशदान को उसी दिन किया गया निवेश माना जाएगा जबकि उस समय के बाद मिलने वाली राशि की गणना अगले दिन के निवेश में की जाएगी.

दो पेंशन स्कीम का संचालन करता है PFRDA

Add Zee Business as a Preferred Source

पेंशन फंड रेग्युलेटर PFRDA की स्थापना साल 2003 में की गई थी. यह दो तरह की पेंशन स्कीम- नेशनल पेंशन सिस्टम और अटल पेंशन योजना का संचालन करता है. रेग्युलेटर के गठन के बाद 1 जनवरी 2004 को सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम लागू किया. हालांकि, इससे आर्म्ड फोर्सेस को अलग रखा गया. मई 2009 में एनपीएस को प्राइवेट और ऑर्गनाइज्ड सेक्टर के लिए भी लागू करने का फैसला लिया गया था. हालांकि, यह स्वैच्छिक आधार पर लागू किया गया.

अटल पेंशन योजना को लेकर 1 अक्टूबर से बदले नियम

अटल पेंशन योजना को लेकर हाल ही में बड़े बदलाव का ऐलान किया गया है. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब इनकम टैक्‍सपेयर यानी आयकरदाता अब इस योजना में आवदेन नहीं कर सकेंगे. सरकार की ओर से जारी यह आदेश 1 अक्‍टूबर 2022 से लागू हो जाएगा. मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर आप भारत के नागरिक हैं, 18-40 की आयु सीमा में हैं और किसी बैंक अथवा डाकघर में बचत खाता है तो आप APY के लिए आवेदन कर सकते हैं.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6