Motor Insurance को लेकर यहां जानें जरूरी बातें, गाड़ी में यह डॉक्यूमेंट हमेशा रखें साथ
Motor Insurance: सभी गाड़ियों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (Third Party Insurance) जरूरी है. यह एक जरूरी डॉक्यूमेंट है. इसमें दूसरों को लगने वाली चोट और हुए नुकसान के बदले पैसे चुकाने की जिम्मेदारी आपकी ही होती है.
थर्ड पार्टी प्रीमियम रेट्स इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI तय करता है. (रॉयटर्स)
थर्ड पार्टी प्रीमियम रेट्स इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI तय करता है. (रॉयटर्स)
Motor Insurance: जब आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो आपको मोटर इंश्योरेंस (Motor Insurance) भी लेना होता है. सभी गाड़ियों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (Third Party Insurance) जरूरी है. यह एक जरूरी डॉक्यूमेंट है. इसमें दूसरों को लगने वाली चोट और हुए नुकसान के बदले पैसे चुकाने की जिम्मेदारी आपकी ही होती है. थर्ड पार्टी प्रीमियम इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI तय करता है. आइए, हम यहां इंश्योरेंस रेगुलेटर की तरफ से बताई गई जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.
यह डॉक्यूमेंट गाड़ी में हमेशा रखें साथ Always keep this document in the vehicle
अगर आप गाड़ी ऑनर हैं तो गाड़ी में इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी, पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट और गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी जरूर रखनी चाहिए.
गाड़ी खरीदार को इंश्योरेंस कर सकते हैं ट्रांसफर Vehicles can be transferred to the buyer
आईआरडीएआई की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, गाड़ी के खरीदार को मोटर इंश्योरेंस ट्रांसफर किया जा सकता है. इसके लिए गाड़ी बेचने वाले को इंश्योरेंस कंपनी को इसकी लिखित में जानकारी देनी होगी. नया प्रपोजल फॉर्म भी भरना होगा. इसके लिए बेहद मामूली चार्ज भी लिया जाता है.
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(रॉयटर्स)
मोटर इंश्योरेंस क्लेम में जरूरी डॉक्यूमेंट Documents required in motor insurance claim
जब कभी आपको मोटर इंश्योरेंस क्लेम की जरूरत पड़ जाए तो आपके पास सभी जरूरी डॉक्यूमेंट होना चाहिए. इसमें अच्छी तरह से भरा हुआ क्लेम फॉर्म, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, हुए नुकसान का सटीक अनुमान के पेपर, रिपेयर का ऑरिजिनल चालान और पेमेंट रसीद की जरूरत होगी.
कैशलेस सुविधा का फायदा उठाया गया है तब If Cashless facility has been taken
अगर कैशलेस सुविधा का फायदा उठाया गया है तो सिर्फ रिपेयर चालान प्रस्तुत करना होगा और अगर जरूरत होगी तो एफआईआर लगेगी. चोरी होने पर क्लेम के लिए, चाबियां जमा करनी होगी. चोरी वाले क्लेम में नॉन रुटीन सर्टिफिकेट/नॉन ट्रैसेबल देने की भी जरूरत होगी.
पिछले ओनर के नाम पर इंश्योरेंस को जारी रखना Continuation of insurance in the name of the previous owner
IRDAI के मुताबिक, अगर आपने पिछले ओनर से गाड़ी खरीदी है और आरटीओ ऑफिस के रिकॉर्ड में गाड़ी आपके नाम ट्रांसफर भी हो गई है लेकिन इंश्योरेंस आपके नाम पर नहीं है तो पिछले ओनर के इंश्योरेंस को आप आगे जारी नहीं रख सकते. नियम के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन और गाड़ी का इंश्योरेंस हमेशा एक ही नाम और पते पर होना चाहिए. ऐसा न होने पर क्लेम नहीं मिलता है. एक नया प्रपोजल फॉर्म भी भरना होता है.
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