PAN से आज ही Aadhaar लिंक कराएं, नहीं तो खड़ी हो जाएगी बड़ी मुसीबत

अगर आपने अपने PAN को आधार से अब तक लिंक नहीं किया है तो यह काम आज (31 अगस्‍त 2019) ही निपटा लें. क्‍योंकि 1 सितंबर 2019 से आपका PAN अमान्‍य हो जाएगा.
PAN से आज ही Aadhaar लिंक कराएं, नहीं तो खड़ी हो जाएगी बड़ी मुसीबत

CBDT ने PAN को Aadhaar से जोड़ने की समयसीमा को 6 माह के लिए बढ़ाया था. (Dna)

अगर आपने अपने PAN को आधार से अब तक लिंक नहीं किया है तो यह काम आज (31 अगस्‍त 2019) ही निपटा लें. क्‍योंकि 1 सितंबर 2019 से आपका PAN अमान्‍य हो जाएगा. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो इनकम टैक्‍स विभाग ने साफ किया है कि जो PAN अब तक आधार से लिंक नहीं हुए हैं, वे 1 सितंबर से अमान्‍य हो जाएंगे. उनकी जगह नए PAN कार्ड जारी किए जाएंगे. यानि आपको नया PAN मिलेगा. हालांकि CBDT ने PAN को Aadhaar से जोड़ने की समयसीमा को 6 माह के लिए बढ़ाया था, जो 30 सितंबर 2019 है. लेकिन नए नियम के कारण आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है.

2018 में आया था आदेश
इनकम टैक्‍स विभाग अब तक 6 बार PAN को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ा चुका है. जून 2018 में कहा गया था कि हरेक PAN कार्ड धारक को 31 मार्च 2019 तक आधार और पैन को लिंक करना होगा.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के स्‍टेटमेंट में कहा गया है-'...यदि कोई विशिष्ट छूट नहीं दी जाती है तो, अब आधार संख्या के बारे में सूचना देने और पैन को आधार संख्या से जोड़ने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2019 है.’’

ITR के लिए जरूरी
CBDT ने यह भी साफ किया है कि 1 अप्रैल 2019 से आयकर रिटर्न भरते समय आधार संख्या बताना जरूरी होगा. इसके बिना रिटर्न फाइल नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल सितंबर में केन्द्र की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध माना था. कोर्ट ने कहा था कि PAN देते समय और रिटर्न भरते समय आधार का उल्लेख अनिवार्य बना रहेगा.

देश में 41 करोड़ पैन कार्ड धारक
बीते साल सितंबर तक देश में 41 करोड़ पैन जारी किए जा चुके थे. इनमें 21 करोड़ से अधिक को आधार से जोड़ा गया. सुप्रीम कोर्ट ने आयकर कानून की धारा 139AA को सही ठहराया था. इस धारा के मुताबिक 1 जुलाई 2017 को जिस व्यक्ति के पास पैन है और वह आधार पाने के लिए पात्र है.

Add Zee Business as a Preferred Source
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6