Insurance latest news : ULIP की मैच्योरिटी रकम पर अब लगेगा Tax, जानिए बजट में क्या हुआ बदलाव
Union Budget 2021 में Term Plan लेने वालों के लिए जरूरी खबर है. वह यह कि ULIP (Unit linked Insurance Policy) सेक्शन 10 (10डी) के तहत 1 साल में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के प्रीमियम पर Tax छूट को हटाने का प्रस्ताव किया गया है.
Union Budget 2021 में Term Plan लेने वालों के लिए जरूरी खबर है. वह यह कि ULIP (Unit linked Insurance Policy) सेक्शन 10 (10डी) के तहत 1 साल में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के प्रीमियम पर Tax छूट को हटाने का प्रस्ताव किया गया है. हालांकि यह मौजूदा ULIP पर लागू नहीं होगा, केवल 1 फरवरी 2021 के बाद ली गई पॉलिसी पर यह प्रभावी होगा. यानि 2.5 लाख से ऊपर के प्रीमियम के मैच्योरिटी अमाउंट पर Tax लगेगा.
इसके अलावा अगर आप सैलरी क्लास हैं और ज्यादा PF कटवाते हैं तो आपको Tax भरना पड़ सकता है. जी हां, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सोमवार को पेश बजट में PF कटौती पर Cap लगा दिया है. 2.5 लाख रुपए से ऊपर PF कटौती पर Income Tax लगेगा.
Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925) के क्लॉज 10 और 11 के तहत EPF पर ब्याज पूरी तरह टैक्स फ्री है. सरकार के मुताबिक ऐसा देखा गया है कि कुछ कर्मचारी ज्यादा PF कटवाते हैं और उसका उन्हें अच्छा ब्याज मिल रहा है. ऐसा करने वालों में Voluntary PF कटौती वाले ज्यादा हैं. सरकार के इस कदम से हाई-इनकम सैलरी वाले लोग प्रभावित होंगे, जो Tax Free instrument के लिए वॉलंटरी PF कटवाते हैं.
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फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सोमवार को पेश Union Budget 2021 में घर खरीदारों का भी खास ख्याल रखा है. सरकार ने सभी के पास घर के फलसफे को आगे बढ़ाते हुए Affordable Housing को टॉप प्रॉयरिटी में रखा है. जुलाई 2019 में वित्त मंत्री ने सेक्शन 80EEA के तहत Interest पर मिलने वाली 1.5 लाख तक की एडिशनल छूट की सीमा को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है. अब इस स्कीम का फायदा 31 मार्च 2022 तक मिलेगा.
सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग (Affordable Housing) के लिए बजट 2019 में सेक्शन 80EEA को लाया था. इसके तहत इंट्रेस्ट रीपेमेंट पर 1.5 लाख रुपए की छूट अलग से मिलती है. यह छूट सेक्शन 24बी से अलग है. सेक्शन 24बी के लिए होम लोन के इंट्रेस्ट रीपेमेंट पर हरेक कारोबारी साल में 2 लाख रुपए की छूट मिलती है. सरकार ने इस बजट में भी अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा में कोई बदलाव नहीं किया है. अफोर्डेबल हाउसिंग को सरकार ने कॉर्पेट एरिया और घर की कीमत के आधार पर वर्गीकृत किया है.
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07:03 AM IST