&format=webp&quality=medium)
पब्लिक प्रोविडेंट फंड बचत (Public Provident Fund- PPF) को अच्छी बचत योजनाओं में से एक माना जाता है. निवेश का ये सुरक्षित जरिया है. इसमें आपको बेहतर ब्याज के साथ टैक्स में भी छूट दी जाती है. इसमें थोड़ी-थोड़ी रकम जमा करके एक बड़ी रकम तैयार की जा सकती है. पीपीएफ में निवेश करने की समय सीमा 15 साल तक की होती है. आप PPF अकाउंट को बच्चे के नाम से भी खुलवा सकते हैं.
अगर अभिभावक बच्चे के नाम शुरुआत में ही इस स्कीम को लेते हैं तो उन्हें भविष्य में अच्छा रिटर्न प्राप्त होता है. जब तक बच्चा 18 साल का नहीं होता है, तब तक उसके अकाउंट में अभिभावक निवेश करते हैं, 18 साल का होने के बाद बच्चा खुद अपना अकाउंट हैंडल कर सकता है और उसमें निवेश कर सकता है. यहां जानिए पीपीएफ अकाउंट को बच्चे के नाम खोलने का प्रोसेस.
बैंक या पोस्ट आफिस, जहां आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, वहां पीपीएफ अकाउंट खोलने का फॉर्म मिल जाता है. आप सबसे पहले फॉर्म में मांगी गई जानकारी को भरें. फॉर्म के साथ बच्चे के माता पिता या कानूनी अभिभावक के पासपोर्ट साइज फोटो और KYC डॉक्यूमेंट्स देने होंगे. इसके अलावा बच्चे की उम्र का प्रमाण पत्र चाहिए होगा. इसके लिए आप बाल आधार, अस्पताल से प्राप्त जन्म प्रमाणपत्र या कोई अन्य सरकारी रूप से मान्य जन्मतिथि प्रमाण जमा कर सकते हैं. सभी दसतावेजों के साथ फॉर्म को जमा करें. इसके बाद बच्चे के नाम पीपीएफ अकाउंट खुल जाएगा. कई बैंक ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट खोलने की सुविधा भी देने लगे हैं, लेकिन इसके लिए बच्चे के अभिभावक का बैंक में पहले से सेविंग्स अकाउंट होना जरूरी है.