IT रिटर्न में पंगा है तो भी आपकी इजाजत के बिना नहीं होगा यह काम, जानें क्या मिली है राहत
Taxpayers के लिए अच्छी खबर है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) प्रमुख पीसी मोदी का कहना है कि करदाताओं (Taxpayers) के आयकर रिटर्न (Income Tax Return) को दोबारा से खोला जाता है, तो उसके जांच के कारणों के बारे में उन्हें पहले से जानकारी देनी होगी.
जवाब संतोषजनक नहीं होगा तो दोबारा से खोला जाएगा. (Reuters)
जवाब संतोषजनक नहीं होगा तो दोबारा से खोला जाएगा. (Reuters)
Taxpayers के लिए अच्छी खबर है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) प्रमुख पीसी मोदी का कहना है कि करदाताओं (Taxpayers) के आयकर रिटर्न (Income Tax Return) को दोबारा से खोला जाता है, तो उसके जांच के कारणों के बारे में उन्हें पहले से जानकारी देनी होगी. उन्होंने कहा कि जिन मामलों में जवाब संतोषजनक नहीं होगा, उन्हें ही दोबारा से खोला जाएगा. कारोबारी साल 2021-22 के बजट में कर मामलों को दोबारा से खोलने को लेकर समयसीमा 6 साल से घटाकर 3 साल कर दी गई है. वहीं 50 लाख रुपये और उससे ज्यादा के गंभीर कर धोखाधड़ी मामलों में 10 साल पुराने मामले खोले जा सकते हैं.
मोदी ने उद्योग मंडल सीआईआई (CII) के कार्यक्रम में कहा कि मामलों को दोबारा से खोला जाता है तो करदाताओं को यह पता नहीं चलेगा ऐसा क्यों किया गया है. इसीलिए हमने यह प्रावधान किया है कि जांच के कारणों के बारे में संबंधित करदाता को पहले से जानकारी देनी होगी और संतोषजनक जवाब नहीं आने या सुलह नहीं होने की स्थिति में ही मामले को दोबारा खोला जाएगा.’ CBDT चेयरमैन ने कहा कि बजट में मामलों को दोबारा से खोलने के पीछे तर्क करदाताओं के लिए अधिक निश्चितंता लाना है.
कौन मामले खोले जाएंगे
उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर काफी कानूनी विवाद थे, हमने उन्हें इस हद तक तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया है, जिससे वे आकलन अधिकारी के विवेक पर निर्भर न हों... जो भी मामले खोले जाएंगे, वह मुख्य रूप से आंकड़ा विश्लेषण और जोखिम आकलन के आधार पर होगा. इसमें प्रणाली की भूमिका होगी और वही बताएगी कि किन मामलों को खोला जाना है. बजट में विवाद समाधान समिति की घोषणा पर मोदी ने कहा कि ज्यादातर कर विवाद के मामले छोटे करदाताओं से जुड़े हैं. इसीलिए उनके मामलों के समाधान के लिये सीमा तय की गई है.
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Finance Minister Nirmala Sitharaman ने 2021-22 के बजट भाषण में कहा था कि 50 लाख रुपये तक की आय वाले छोटे करदाताओं की मदद के लिए 10 लाख रुपये तक विवादित रकम के मामले में कानूनी विवाद कम करने के लिये विवाद समाधान समिति का गठन किया जाएगा. मोदी ने यह भी कहा कि CBDT ने विवाद से विश्वास योजना के तहत घोषणा करने की समयसीमा 28 फरवरी कर दी है. वहीं विवाद समाधान करने की तारीख 31 मार्च है. इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.
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05:30 PM IST