10 लाख रुपए तक की इनकम भी हो जाएगी Tax Free, 1 रुपए भी नहीं लगेगा टैक्स, बस इतना सा करना होगा काम
आपको 10 लाख की इनकम को टैक्स फ्री करने के लिए ओल्ड रिजीम चुनना होगा. इसके तहत पहले आपको अपनी कुल इनकम को 5 लाख के नीचे लाना होगा. ऐसा कैसे कर सकते हैं? आइए देखते हैं.
नौकरी वालों की जैसे-जैसे सैलरी बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे ही टैक्स की चिंता और बोझ भी बढ़ता जाता है. हर साल आप ज्यादा टैक्स भर रहे होते हैं. ऐसे में ऐसे तरीके आपके काम आते हैं, जिनसे आप टैक्स पर बचत कर सकें. अच्छी बात है कि आपके ऐसे ढेरों विकल्प हैं जिसकी मदद से आप अपनी टैक्स लायबिलिटी करके बचत कर सकते हैं.
कितनी इनकम पर टैक्स छूट मिली हुई है?
अगर आपको इनकम टैक्स पर ज्यादा छूट चाहिए तो आपको ओल्ड रिजीम चुनना होगा. इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक ओल्ड टैक्स रिजीम सालाना 2.5 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. 2.5 से 5 लाख रुपए की आमदनी पर 5% टैक्स का प्रावधान है. 5 से 10 लाख की कमाई पर 20% और 10 लाख से ज्यादा इनकम होने पर 30% टैक्स देना होता है.
10 लाख की इनकम कैसे टैक्स फ्री होगी?
आपको 10 लाख की इनकम को टैक्स फ्री करने के लिए ओल्ड रिजीम चुनना होगा. इसके तहत पहले आपको अपनी कुल इनकम को 5 लाख के नीचे लाना होगा. ऐसा कैसे कर सकते हैं? आइए देखते हैं-
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1. इसमें सबसे पहले आपको 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा. इससे आपकी इनकम हो गई 9.5 लाख.
2. अब सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख तक की टैक्स छूट मिली हुई है. यानी कि आप इस सेक्शन के तहत आने वाली योजनाओं जैसे- EPF, PPF, ELSS और NSC में निवेश करते हैं तो डेढ़ लाख रुपये तक का निवेश दिखाकर छूट ले सकते हैं, तो ऐसे आपकी इनकम हो गई 8.5 लाख रुपये.
3. अब अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आपको सेक्शन 24B के तहत इंटरेस्ट पेमेंट पर 2 लाख रुपये तक की छूट मिलती है. इससे आपकी इनकम हो गई 6.5 लाख.
4. अब सरकार की NPS (National Payment Scheme) में निवेश करने पर सीधे आपको 50,000 रुपये की छूट मिलती है. यानी कि आपकी इनकम हो गई 6 लाख रुपये.
5. अब इस 6 लाख के ऊपर से मेडिकल पॉलिसी लेकर आप 25,000 रुपये की टैक्स छूट उठा सकते हैं. सेक्शन 80D में ऐसा प्रावधान दिया गया है. इसके अलावा, आपको माता-पिता के नाम पर लिए गए हेल्थ इंश्योरेंस पर अलग से 50,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलता है. यानी कि आपने सीधे 75,000 रुपये बचा लिए तो इनकम हो गई, 5 लाख 25 हजार.
6. 25,000 की छूट आपको डोनेशन पर मिल जाएगी. सेक्शन 87A के मुताबिक, अगर दान देते हैं तो इसपर 25,000 रुपये तक के दान पर टैक्स बचा सकते हैं. इससे आपकी इनकम 5 लाख पर आ जाएगी.
7. पांच लाख तक की इनकम पर आपकी 12,500 रुपये की टैक्स लायबिलिटी बनेगी, लेकिन यहां सेक्शन 87A लागू हो जाएगा, इसके तहत आपको 12,500 रुपये की छूट मिल जाएगी, यानी आपको एक रुपये का भी टैक्स नहीं देना होगा.
04:24 PM IST