वेडिंग गिफ्ट और मम्मी-पापा के नाम पर निवेश...इनकम टैक्स बचाने के अपनाएं ये एक से एक तरीके
How to save tax: हम कई तरीकों से टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अलग से तरीके भी हैं टैक्स प्लानिंग, जो हम आमतौर पर नहीं अपनाते.
Tax Planning आपके लिए बहुत है जरूरी. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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Tax Planning आपके लिए बहुत है जरूरी. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
02:39 PM IST
How to save tax: जब हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो अकसर ये पछतावा होता है कि अच्छे से टैक्स प्लानिंग क्यों नहीं की. टैक्स प्लानिंग का मौका आपके पास पूरे साल होता है. हालांकि, हम कई तरीकों से टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अलग से तरीके भी हैं टैक्स प्लानिंग, जो हम आमतौर पर नहीं अपनाते. हालांकि, ये ऐसे तरीके ऐसे भी नहीं हैं, जो बहुत अलग हों, लेकिन लोग टैक्स प्लानिंग में अकसर इन चीजों को ध्यान में नहीं रखते. हम आपको ऐसे ही तरीके यहां बता रहे हैं.
1. शादी के गिफ्ट
शादी-ब्याह में दूल्हा-दुल्हन को भरक-भरकर गिफ्ट मिलते हैं, चाहे कोई प्रॉडक्ट हो, कैश हो, या फिर चेक. गिफ्ट में कम कीमत से लेकर बहुत महंगी चीजें भी हो सकती हैं, ऐसी भी चीजें, जिनपर किसी और स्थिति में टैक्स लगता. लेकिन शादी में मिले तोहफों पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56(2) के तहत छूट मिलती है. आप इन गिफ्ट्स पर छूट क्लेम कर सकते हैं.
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2. मम्मी-पापा के नाम पर निवेश
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देश में सीनियर सिटीजंस को अलग से टैक्स बेनेफिट्स मिलते हैं. तो आप अपनी टैक्सेबल इनकम कम करने के लिए अपने पैरेंट्स को पैसे गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं. वो इस अमाउंट को सीनियर सिटीजन स्कीम या सीनियर सिटीजन एफडी में निवेश करके टैक्स छूट पा सकते हैं.
3. सेहत पर खर्चे
आप अपने पैरेंट्स के सेहत पर किए गए खर्चों पर भी टैक्स सेविंग कर सकते हैं. सेक्शन 80D के तहत आप इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 रुपये तक की छूट क्लेम कर सकते हैं. अगर आप अपने पैरेंट्स के नाम पर मेडिकल इंश्योरेंस पर प्रीमियम भर रहे हैं तो आप अलग से भी छूट क्लेम कर सकते हैं.
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4. दान देकर
आप दान देकर, चैरिटी करके भी टैक्स बचा सकते हैं. कुछ-कुछ डोनेशन पर आपको 100 पर्सेंट डिडक्शन मिल जाता है, तो कुछ पर 50 पर्सेंट. हालांकि, आपको ये छूट बस कैश या चेक में किए गए डिडक्शन पर ही छूट मिलती है.
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