31st March Deadline: पिछले साल बदली थी नौकरी तो भर लें ये फॉर्म, वर्ना टैक्स भरकर खाली हो जाएगी जेब
31st March Deadlines: अगर आपने पिछले साल के बीच में यानी मार्च, 2022 के बाद अपनी नौकरी बदली थी, तो आपके लिए ये बहुत जरूरी खबर है. आपको 31 मार्च से पहले एक फॉर्म भरना है, वर्ना आपके टैक्सेशन में गड़बड़ आ सकती है.
31 March Deadline: 31 मार्च से पहले भर लें Form12B.
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31 March Deadline: 31 मार्च से पहले भर लें Form12B.
06:36 PM IST
31st March Deadline: अगर आप सैलरीड प्रोफेशनल हैं और आपने पिछले साल के बीच में यानी मार्च, 2022 के बाद अपनी नौकरी बदली थी, तो आपके लिए ये बहुत जरूरी खबर है. आपको 31 मार्च से पहले एक फॉर्म भरना है, वर्ना आपके टैक्सेशन में गड़बड़ आ सकती है. अगर आपने पिछले साल मिड ईयर में अपनी जॉब चेंज की थी, तो 31 मार्च से पहले आपको Form12B (form 12B 31st march) भरना है. ये एक तरीके का आपका टैक्स स्टेटमेंट होता है, जिसमें आप पिछली जॉब में अपनी सैलरी, टैक्सेशन से जुड़ी डीटेल्स अपने न्यू इंप्लॉयर को देते हैं, ताकि आपकी प्रीवियस इनकम के हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेट (tax calculate) किया जा सके. अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपको बढ़ी हुई सैलरी पर टैक्स देना पड़ सकता है. इसलिए जरूरी है कि आप अपनी नई कंपनी में फॉर्म12बी भरकर दे दें. हो सकता है कि आपने जॉइनिंग के वक्त ही ये फॉर्म भर दिया हो, लेकिन अगर नहीं भरा था तो अपने एचआर से इसकी जानकारी ले लें और इसे 31 मार्च से पहले जरूर भर लें.
क्या होता है Form 12B? (What is Form 12B?)
Form 12B एक तरीके का इनकम टैक्स फॉर्म (income tax form12b) होता है, जो किसी भी ऐसे इंडीविजुअल टैक्सपेयर को भरना होता है, जिसने वित्तवर्ष के बीच में कोई नया ऑर्गनाइजेशन जॉइन किया हो. इनकम टैक्स एक्ट 1961 का नियम 26A में ऐसे प्रावधान किया गया है कि इंप्लॉई को फॉर्म12बी भरना चाहिए. इसका मुख्य उद्देश्य उसकी पिछली नौकरी में इंप्लॉई के पिछले जॉब में उसकी सैलरी और टैक्सेशन की डीटेल नई कंपनी में देना होता है, ताकि पिछले वित्त वर्ष में उसकी सैलरी के हिसाब से उसका टैक्स कैलकुलेट किया जा सके.
Form 12B में क्या-क्या डीटेल्स देनी होती हैं?
- पिछली कंपनी की जानकारी, PAN Number, TAN Number,
- पूरे सैलरी स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन, जिसमें आपकी बेसिक सैलरी कितनी थी, DA (Dearness Allowance) कितना था. हाउस रेंट अलाउंस कितना था, लीव एन्कैशमेंट कितना था, लीव ट्रैवल अलाउंस कितना था, वगैरह-वगैरह बताना होता है,
- पीएफ में कितना पैसा डिडक्ट हुआ था,
- इनकम टैक्स एक्ट के अलग-अलग सेक्शन के तहत कितनी टैक्स छूट मिलती थी,
- TDS (tax deducted at source) कटा था, तो कितना कटा था.
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क्यों जरूरी है Form12B भरना?
आपके लिए इस फॉर्म को भरना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपके नए इंप्लॉयर को ये फॉर्म मिलता है, तो उसके लिए आपका सही टैक्स कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें उसको आपकी प्रीवियस इनकम और टैक्सेशन की सारी डीटेल मिल जाती हैं. दूसरा, ये आपके लिए इसलिए यूज़फुल होता है क्योंकि इससे आप 31 मार्च से पहले इस फॉर्म को सही-सही भरकर इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा कर देते हैं तो आपको वाजिब टैक्स भरना होता है और डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस भी आसान और सहज हो जाता है.
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