शायद ही जानते होंगे Income Tax बचाने की ये 3 सॉलिड टिप्स, ट्राई करें और टैक्स बचाएं
Tax Saving tips: अगर आपको भी टैक्स बचाने की टिप्स नहीं पता हैं तो इन तरीकों को अपनाकर अपने टैक्स के बोझ को थोड़ा कम कर सकते हैं.
Income tax saving tips: इनकम टैक्स रिटर्न भरने का जब भी वक्त आता है, तब सबसे ज्यादा टेंशन टैक्स बचाने की होती है. ऐसे में ज्यादातर लोग टैक्स कैलकुलेशन (Tax calculation) को लेकर उलझते हैं. ITR भरते वक्त कई बार पता चलता है कि जितना टैक्स कटा है उनकी लायबिलिटी उससे कहीं ज्यादा है. मतलब और टैक्स चुकाना होगा. ऐसे में हर साल टैक्सपेयर्स (Taxpayers) अपनी टैक्स प्लानिंग (Tax planning) भी करते हैं. लेकिन, टैक्स कहां से बचाएं और कैसे से बचाएं, इसको लेकर दुविधा रहती है. लेकिन, ऐसे कई तरीके हैं, जिनसे टैक्स बचाने में मदद मिलती है. आज जानेंगे ऐसे तीन तरीके, जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता हैं.
मुनाफा टैक्स फ्री रखें
म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) या शेयर बाजार (Stock Market) में निवेश करने वाले लोग अक्सर लॉन्ग टर्म में एक साथ प्रॉफिट बुक करते हैं. ज्यादातर लोग शेयर या म्यूचुअल फंड को लेकर मानते हैं कि जितना ज्यादा समय देंगे उतना ज्यादा मुनाफा होगा. लेकिन भूल जाते हैं कि टैक्स भी उतना ज्यादा ही चुकाना पड़ेगा. ऐसे में यहां थोड़ी समझदारी दिखाने की जरूरत है. मौजूदा नियमों के मुताबिक, 1 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (Long term capital gains) पर 1 वित्त वर्ष में टैक्स नहीं लगता है. लेकिन, लंबी अवधि पर टैक्स बनता है. ऐसे में 3-4 साल में एक बार प्रॉफिट बुक करने के बजाय हर साल थोड़ा-थोड़ा प्रॉफिट बुक करते चलें, इससे आपका मुनाफा टैक्स फ्री रहेगा.
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कैपिटल लॉस से कमाएं भी और टैक्स भी बचाएं
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ज्यादातर निवेशकों को पता होगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस (Short term capital loss) को शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (Long term capital gains) के साथ एडजस्ट किया जा सकता है. हालांकि, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं. ऐसे में आप कुछ लॉस भी करें, जिससे उसे एडजस्ट करके टैक्स से बचाने में मदद मिले. सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन फायदे का सौदा है. आपको ये कैल्कुलेट करना होगा कि कितना लॉस होने से आपका टैक्स भी बच जाए (How to save tax) और आपको ज्यादा नुकसान भी नहीं उठाना पड़ेगा. लॉस बुकिंग के जरिए आप अपने पोर्टफोलिया को कमजोर स्टॉक्स को बाहर कर सकते हैं या फिर नुकसान झेल रही कंपनी का स्टॉक बेच सकते हैं.
बॉन्ड्स से बचाएं टैक्स
घर बेचने से हुए मुनाफे को लेकर अक्सर दूसरे घर में निवेश करके फायदा उठाते हैं. लेकिन, 54EC बॉन्ड्स में निवेश करके भी फायदा उठाया जा सकता है. क्योंकि, इन बॉन्ड्स से मिले रिटर्न पर कोई TDS नहीं लगता है. घर बेचने से हुए कैपिटल गेन को अलग-अलग हिस्सों में 54EC बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं. ध्यान रहे, घर बेचने के 6 महीने के अंदर-अंदर निवेश करना होता है. ये PSU यूनिट के बॉन्ड होते हैं, जो सुरक्षित निवेश की कैटेगरी में आते हैं. हालांकि, इन बॉन्ड को 5 साल तक ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. मतलब इनमें लॉकइन पीरियड रहेगा. इसके अलावा अधिकतम 50 लाख रुपए तक ही निवेश हो सकता है. इस पर टैक्स छूट भी मिलती है.
03:57 PM IST