टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 30 नवंबर 2020 तक बढ़ाई गई
आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है. हर साल बिते वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न 31 जुलाई 2020 रिटर्न तक भरा जाता था.
टैक्स ऑडिट की डेट बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 की गई है.
टैक्स ऑडिट की डेट बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 की गई है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन आत्मनिर्भर पर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने विस्तार से चर्चा की. अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का इस्तेमाल कैसे होगा. किसे क्या मिलेगा और कंपनियों से लेकर आम आदमी तक को क्या फायदा होगा, इसकी डीटेल्स शेयर की गई.
ITR की तारीख बढ़ी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को बड़ी राहत दी है. आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है. हर साल बिते वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न 31 जुलाई 2020 रिटर्न तक भरा जाता था.
Among other measures, Due date of all income-tax return for FY 2019-20 will be extended from 31st July, 2020 & 31st October, 2020 to 30th November, 2020 and Tax audit from 30th September, 2020 to 31st October,2020. #AatmaNirbharBharatAbhiyan pic.twitter.com/R4ZWRgss9x
— PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 13, 2020
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जिन कंपनियों के टैक्स विवाद बाकी हैं वह 31 दिसंबर 2020 तक बिना किसी ब्याज के टैक्स दे सकती हैं. वहीं, मार्च 2021 तक TDS-TCS की दरों में 25 फीसदी की कटौती होगी.
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वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सभी इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यूट डेट को 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 किया जाएगा. टैक्स ऑडिट की डेट बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 की गई है.
टैक्स को लेकर दी ये राहत
नॉन सैलरी पेमेंट के लिए TDS, स्पेसिफाइड रेसिप्टस के लिए TCS का रेट 31 मार्च 2021 तक मौजूदा रेट से 25% घटाई जा रही है. इससे 50000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी लोगों के हाथों में रहेगी. यह फैसला कल से ही लागू हो जाएगा. इनकम टैक्स में ट्रस्ट, LLP को सभी पेंडिंग फंड तत्काल रूप से दिए जाएंगे. TDS विभिन्न तरह के आय के स्रोत पर काटा जाता है. इसमें सैलरी, किसी निवेश पर मिले ब्याज या कमीशन शामिल हैं.
टैक्स से जुड़े और क्या हुए फैसला
30 सितंबर 2020 को खत्म होने जा रही असेसमेंट डेट को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है. 31 मार्च 2021 को खत्म हो रही असेसमेंट डेट को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 किया जा रहा है. विवाद से विश्वास स्कीम में बिना अतिरिक्त अमाउंट के पेमेंट की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 की जा रही है.
05:50 PM IST