Income Tax: जांच के दायरे में आए टैक्सपेयर नोटिस का 31 मार्च तक दें जवाब, डिपार्टमेंट ने किया अलर्ट
आयकर के अधिनियम की धारा 144 के तहत, टैक्स अधिकारी कुल इनकम या नुकसान का आकलन कर सकते हैं और इसके आधार पर अपना फैसला देते हुए टैक्सपेयर्स की टैक्स देनदारी को तय कर सकते हैं.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बारे में बुधवार को ट्वीट कर करदाताओं से अपील की. (pixabay)
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बारे में बुधवार को ट्वीट कर करदाताओं से अपील की. (pixabay)
अगर आप एक ऐसे टैक्सपेयर (taxpayers) हैं और आप जांच के दायरे (taxpayers under the scanner) में आए हैं तो यह खबर आपके लिए है. आयकर विभाग (Income Tax Department) ने जांच के दायरे में आने वाले टैक्सपेयर्स (करदाताओं) से 31 मार्च, 2022 तक नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बारे में बुधवार को ट्वीट कर करदाताओं से अपील की.
डिपार्टमेंट ने किया अपडेट
खबर के मुताबिक, डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने बुधवार को किए गए ट्वीट में लिखा- जिन करदाताओं के मामले जांच के दायरे में हैं, उनके लिए विनम्र सन्देश. नोटिस का जवाब 31 मार्च, 2022 तक दें. कृपया सूचना/जानकारी मांगते हुए विभाग द्वारा जारी नोटिसों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करें. नोटिस का जवाब नहीं देने की सूरत में उपलब्ध सामग्री के आधार पर विवाद का निपटान किया जाएगा.
टैक्सपेयर्स की टैक्स देनदारी
आयकर के अधिनियम की धारा 144 (Section-144 of the Income Tax Department Act) के तहत, टैक्स अधिकारी (Income Tax Officer) कुल इनकम या नुकसान का आकलन कर सकते हैं और इसके आधार पर अपना फैसला देते हुए टैक्सपेयर्स की टैक्स देनदारी को तय कर सकते हैं.
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करदाता के लिए दो ई-मेल आईडी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने किसी भी करदाता को हुई किसी परेशानी या शिकायत के लिए दो ई-मेल आईडी उपलब्ध कराए हैं. आप अपनी बात इन ई-मेल आईडी पर रख सकते हैं:
ITR.helpdesk@incometax.gov.in
TAR.helpdesk@incometax.gov.in.
10:30 PM IST