Important Income Tax Dates: अगर जमा करते हैं इनकम टैक्स, याद रखें जून महीने की ये 5 जरूरी तारीख
सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने करदाताओं को राहत देने के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कई टैक्स कॉम्प्लायंस के लिए भी समय सीमा को भी आगे बढ़ा दिया है.
सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने करदाताओं को राहत देने के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कई टैक्स कॉम्प्लायंस के लिए भी समय सीमा को भी आगे बढ़ा दिया है.
सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने करदाताओं को राहत देने के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कई टैक्स कॉम्प्लायंस के लिए भी समय सीमा को भी आगे बढ़ा दिया है.
Income Tax Dates: कोरोना संकट के दौर में इनकम टैक्स पेयर्स को हो रही वाली मुश्किलों के चलते रिटर्न फाइल करने की तारीख में कई बार बदलाव हुआ है. सरकार ने हाल ही में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन फिर 2 महीने बढ़ा दी है. अब यह 31 जुलाई की जगह 30 सितंबर हो गई है. सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने करदाताओं को राहत देने के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कई टैक्स कॉम्प्लायंस के लिए भी समय सीमा को भी आगे बढ़ा दिया है. आफिशियल सर्कुलर के अनुसार टीडीएस रिटर्न (टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स) दाखिल करने की अंतिम समय सीमा 30 जून, 2021 है. आयकर विभाग के अनुसार जून महीने में इनकम टैक्स से जुड़ी ऐसी कुछ जरूरी तारीख हैं, जिनका ध्यान टैक्स पेयर्स को रखना चाहिए.
7 जून, 2021
आयकर विभाग 7 जून को नया ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) लॉन्च करेगा. नया पोर्टल अधिक यूजर फ्रेंडली होगा, जिसमें कई नए फीचर जोड़े गए हैं. मई 2021 के महीने के लिए डिडक्टेड या कलेक्ट किए गए टैक्स की जमा राशि इसी तारीख को ड्यू है. हालांकि, जब टैक्स का भुगतान इनकम टैक्स चालान जारी किए बिना किया जाता है तो किसी सरकारी कार्यालय द्वारा काटी गई/कलेक्ट की गई सभी राशि का भुगतान उसी दिन केंद्र सरकार के क्रेडिट में किया जाना चाहिए.
14 जून, 2021
अप्रैल के महीने में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन धारा 194-1ए, धारा 194-1बी और धारा 194एम के तहत काटे गए टैक्स के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करने की आखिरी तारीख 14 जून है.
15 जून, 2021
TRENDING NOW
सरकारी कार्यालय द्वारा फॉर्म 24G जमा करने की ड्यू डेट, जहां मई 2021 के महीने के लिए चालान जारी किए बिना टीडीएस/टीसीएस का भुगतान किया गया है. यानी अगर अगर मई 2021 के लिए काटे गए टीडीएस/टीसीएस का बिना चालान जारी किए ही भुगतान किया गया है तो ऐसी स्थिति में सरकारी दफ्तर को 15 जून तक फॉर्म 24जी सबमिट करना होगा.
29 जून, 2021
वित्त वर्ष 2020-21 में अगर किसी इन्वेस्टमेंट फंड ने कोई ट्रांजेक्शन की है तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 9ए के तहत उसका स्टेटमेंट 29 जून 2021 तक ई-फाइल करना होगा.
30 जून, 2021
सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स के संबंध में वित्त वर्ष 2021-21 के लिए रिटर्न दाखिर करने की ड्यू डेट है. वहीं, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194-1ए, धारा 194-1बी और धारा 194एम के तहत मई के महीने में काटे गए टैक्स के लिए चालान-कम-स्टेटमेंट सबमिट करने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 है.
01:14 PM IST