GST Council Meeting: 2 अगस्त को होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक, Online Gaming पर हो सकता है बड़ा फैसला
GST Council Meeting: सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, फॉरेन ऑनलाइन मानी गेमिंग को एक रजिस्ट्रेशन करना होगा. विदेशी कंपनी का फिजिकल प्रजेंस देश में नहीं है तो भी कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा.
फॉरेन ऑनलाइन मनी गेमिंग को एक रजिस्ट्रेशन करना होगा. (File Image)
फॉरेन ऑनलाइन मनी गेमिंग को एक रजिस्ट्रेशन करना होगा. (File Image)
GST Council Meeting: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की बैठक 2 अगस्त को होने वाली है. जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक का एजेंडा फॉरेन ऑनलाइन मनी गेमिंग (Foreign Online Money Gaming) को देश में रजिस्ट्रेशन कराना होगा. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, फॉरेन ऑनलाइन मानी गेमिंग को एक रजिस्ट्रेशन करना होगा. विदेशी कंपनी का फिजिकल प्रजेंस देश में नहीं है तो भी कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा.
विदेशी कंपनी टैक्स नहीं देती तो सरकार कंपनी का एक्सेस बंद कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक, ऑनलाइन मनी गेमिंग पर डिपॉजिट करने और जीत कर वापस टोकन खरीदने पर जीएसटी (GST) लगेगा. कसीनो (Casino) के लिए भी यह नियम लागू होंगे.
ये भी पढ़ें- पपीते की खेती बनाएगी अमीर, सरकार दे रही 75% सब्सिडी
TRENDING NOW
🔸 2 अगस्त को होने वाली GST काउंसिल का एजेंडा
— Zee Business (@ZeeBusiness) July 28, 2023
🔸फॉरेन ऑनलाइन मनी गेमिंग को देश में रजिस्ट्रेशन कराना होगा
🔸फॉरेन कंपनी का फिजिकल प्रेजेंस नहीं, तो भी टैक्स देना पड़ेगा#ForeignOnlineMoneyGaming #GSTCouncil #Casino pic.twitter.com/5HJ2TtGa8U
बता दें कि 11 जुलाई को हुई GST Council की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हार्स रेसिंग पर 28% जीएसटी लगाने की मंजूरी दी गई थी. लेकिन अभी भी कई रुल्स-रेगुलेशन साफ नहीं हैं. इसलिए 2 अगस्त को जीएसटी काउंसिल अपनी बैठक कर रही है, जिसमें फैसला होगा कि ऑनलाइन गेमिंग का फेस वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
09:05 PM IST