2022 के जाने से पहले EPFO सब्सक्राइबर्स को बड़ा फायदा, EPF कटता है तो पढ़ें सरकार का ये बड़ा ऐलान, जल्दी मिलेगा पैसा
EPF Withdrawal New Rules 2022: सरकार ने ऐलान किया है कि सभी EPF सब्सक्राइबर्स के अकाउंट क्लेम पर जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए. साथ ही सब्सक्राइबर्स को उनकी क्लेम जल्दी मिल जाना चाहिए.
EPF Withdrawal New Rules 2022: नौकरीपेशा के लिए बड़ी खुशखबरी है. साल 2022 जाते-जाते सरकार ने बड़ी राहत दी है. अगर आपका EPF कटता है तो आपके लिए जरूरी है ये अपडेट पढ़ लें. क्योंकि, इससे आपका क्लेम सेटलमेंट आसान हो जाएगा और बार-बार अगर क्लेम रिजेक्ट हो रहा होगा तो भी फायदा मिलेगा. सरकार ने ऐलान किया है कि सभी EPF सब्सक्राइबर्स के अकाउंट क्लेम पर जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए. साथ ही सब्सक्राइबर्स को उनकी क्लेम जल्दी मिल जाना चाहिए. साल 2022 खत्म होने वाला है, इससे पहले EPFO सदस्यों को लिए ये बड़ी खबर है.
रिजेक्ट नहीं होगा क्लेम (EPF Claim)
आमतौर पर हमने देखा है कि किसी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है और जरूरत के वक्त पर पैसा नहीं निकल पाता. रिजेक्ट होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. लेकिन, अब सरकार ने EPFO को निर्देश दिया है कि आवेदन करने वाले की डीटेल्स अगर ठीक हैं तो उनका क्लेम दूसरी वजहों से रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए. सूत्रों की मानें तो सभी EPFO कार्यालयों में इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. इससे विड्रॉल के नियम अब बदल गए हैं.
EPF विड्रॉल अब होगा आसान (EPF Withdrawal New Rules)
EPF खाताधारकों को साल 2022 खत्म होते-होते बड़ी तोहफा मिला है. नए साल से खाताधारकों का EPF क्लेम यूं ही रिजेक्ट नहीं होगा. पिछले काफी समय से अकाउंट होल्डर्स की शिकायत रहती थी कि जब उन्हें जरूरत हो तो उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है. ऐसे में अपने पैसे का ही क्या फायदा. निकासी के नियम ऐसे हैं, जिनकी वजह से उनका विड्रॉल अटक जाता है. सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए EPFO को निर्देश दिया है कि क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए. साथ ही क्लेम का इंतजार भी लंबा नहीं होना चाहिए. कोशिश की जाए तो जल्द से जल्द क्लेम का निपटारा हो. श्रम मंत्रालय ने इन सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए नई गाइडलाइंस जारी की हैं.
क्या है EPFO के लिए नया निर्देश (EPFO Claim settlement)
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श्रम मंत्रालय (Ministry of labour and employment) ने ईपीएफओ (EPFO) के सख्त निर्देश दिया है क्लेम को जल्दी क्लोज करने की जरूरत है. अगर क्लेम में कोई खामी है या कर्मचारी की तरफ से फाइल करते वक्त कोई गलती हो गई है तो जल्दी इसका फीडबैक दिया जाए. साथ ही उस गलती को दुरुस्त करने को कहा जाए. इससे क्लेम सेटलमेंट कम समय में पूरा हो सकेगा. इसके अलावा EPFO को रिजेक्ट किए गए क्लेम की समीक्षा करनी होगी और तय समय में फिर से क्लेम को प्रोसेस कराना होगा. नए नियमों के तहत EPFO को एक ही बार में कर्मचारी को अकाउंट से जुड़ी सभी खामियां बतानी होंगी, ताकि क्लेम बार-बार रिजेक्ट न हों.
कम होगा रिजेक्शन
श्रम मंत्रालय को काफी समय से शिकायतें मिल रही थीं कि EPFO क्लेम रिजेक्ट करते वक्त सारी जानकारी नहीं देता. सिर्फ एक लाइन में रिजेक्शन निपटा देता है. इसके बाद दोबारा क्लेम फाइल करने पर भी रिजेक्ट होने के चांस रहते हैं. अगर अकाउंट होल्डर को एक बार में ही सभी खामियों को पता होगा तो वो उसे दुरुस्त कराकर क्लेम कर सकेगा. इससे क्लेम बार-बार रिजेक्ट नहीं होगा.
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02:26 PM IST