EPFO में रजिस्ट्रेशन कराना हुआ आसान, बिना ऑफिस जाए हो जाएगा काम
कंपनियों को रजिस्ट्रेशन (registration) कराने के लिए EPF ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है. न ही ऑफिस जा कर कोई कागजात जमा करने होंगे. EPFO में रजिस्ट्रेशन कराने की व्यवस्था को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है. वहीं सभी जरूरी कागजात भी ऑनलाइन अपलोड करने होंगे.
ईपीएफओ ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाया (फाइल फोटो)
ईपीएफओ ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाया (फाइल फोटो)
देश में कोरोना महामारी (Coronavirus) कोविड-19 (COVID-19) पर लगाम लगाने के लिए देशभर में लॉकडाउन (Lockdown) किया गया है. महामारी के दौरान जरूरत को ध्यान में रखते हुए EPFO ने कंपनियों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को बेहद आसान कर दिया है. कंपनियों को रजिस्ट्रेशन (registration) कराने के लिए EPF ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है. न ही ऑफिस जा कर कोई कागजात जमा करने होंगे. EPFO में रजिस्ट्रेशन कराने की व्यवस्था को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है. वहीं सभी जरूरी कागजात भी ऑनलाइन अपलोड करने होंगे.
EPFO ने जारी किया अलर्ट
EPFO की ओर से अपने सभी सदस्यों और कंपनियों को सावधान किया गया है कि EPFO की वेबसाइट का एड्रेस चेक करने के बाद ही उस पर लॉगइन करें. कुछ ठग ईपीएफओ की फर्जी वेबसाइट बना कर ठगी का प्रयास कर रहे हैं. विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक https://www.epfindia.gov.in ही EPFO की ओरिजनल वेबसाइट है.
इस बात का रखें खास ध्यान
EPFO की ओर से कहा गया है कि संगठन कभी भी लोगों से सोशल मीडिया या फिर फोन पर आधार नंबर, यूएन नंबर, पैन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगता है. इसलिए हमेशा सावधानी रखें और कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के साथ ये महत्वपूर्ण डिटेल शेयर न करें. EPFO के मुताबिक संगठन की ओर से किसी भी सदस्य या सब्सक्राइबर से कभी भी खाते में पैसे भेजने के लिए भी नहीं कहा जाता है. ऐसे में आपको इस तरह का कोई फोन आता है तो उस पर कोई प्रतिक्रिया न दें. इस तरह की फोन कॉल के जरिए आपसे ठगी का प्रयास हो सकता है.
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मिलेगी पूरी पेंशन
EPFO से पेंशन पाने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी खबर है. दरअसल मई 2020 से उन्हें फुल पेंशन मिलने लगेगी. यह फायदा उन लाखों पेंशनरों को होगा जो सितंबर 2008 से पहले रिटायर हुए हैं और Pension Commutation का ऑप्शन चुना था. पेंशन कमुटेशन के तहत पेंशनर को रिटायरमेंट पर अपने पेंशन फंड से एडवांस लेने की छूट मिलती है. हालांकि इस व्यवस्था को बीच में खत्म कर दिया गया था और फरवरी 2020 से दोबारा चालू किया गया है. EPFO ने इस स्कीम को दोबारा शुरू करते हुए कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2020 नाम दिया है. EPFO बोर्ड ने अगस्त 2019 में इस नियम में बदलाव को मंजूरी दी थी. इस सुविधा से 6.3 लाख EPS पेंशनर को सीधा लाभ होगा, जो 2008 के पहले रिटायर हो चुके हैं.
04:55 PM IST