फंसा रह सकता है PF का पूरा पैसा! अगर भूलकर भी हुई ये गलती, चेक करें अपना अकाउंट
नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड का पैसा बहुत मायने रखता है. यही वजह है कि पिछले कुछ समय में निकासी में काफी तेजी आई है.
नौकरीपेशा के लिए प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) बहुत मायने रखता है. नौकरी के वक्त से लेकर रिटायरमेंट तक, यह पैसा आपकी बचत के लिहाज से काफी बड़ा है. क्योंकि, न सिर्फ टैक्स छूट में इसकी गणना होती बल्कि, कंपाउंडिंग ब्याज (Compounding Interest) का भी फायदा मिलता है. साथ ही मुसीबत के वक्त ईपीएफ (EPF) का पैसे बहुत काम आ सकता है. लेकिन, कहीं आप अपने पीएफ अकाउंट में कोई गलती तो नहीं कर रहे? क्या आपने अपना केवाईसी ध्यान से चेक किया है? कहीं आपके PF अकाउंट और आधार कार्ड में नाम या जन्मतिथि अलग तो नहीं है? अगर ऐसा है तो PF निकालते वक्त आपको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है.
सेटल नहीं होगा क्लेम
डिटेल्स अलग होने पर आपका कोई भी क्लेम सेटल नहीं होगा. वहीं, रिटायरमेंट पर फंड निकालने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा. ऐसे में आपकी थोड़ी सी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है. लेकिन, अगर समय रहते ध्यान दिया गया तो ऑनलाइन ही आपकी इस समस्या का समाधान निकल सकता है. आप खुद अपनी डिटेल में सुधार कर सकते हैं.
ऑनलाइन अपडेट की सुविधा
पहले बदलाव कराने के लिए कर्मचारी और नियोक्त दोनों को ज्वॉइंट रिक्वेस्ट देनी होती थी. इसमें काफी समय लगता था. अब EPFO ने पेपरवर्क और समय बचाने के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट की सुविधा शुरू की. कर्मचारी से रिक्वेस्ट मिलने के बाद सिस्टम उसे UIDAI डाटा से मैच करता है. वहीं, वेरिफिकेशन के बाद रिक्वेस्ट नियोक्ता के लॉगिन पर भेजी जाती है. इसके बाद EPFO फील्ड ऑफिसर रिक्वेस्ट को वेरिफाई करता है.
TRENDING NOW
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
आपके EPF में जमा होने वाले पैसों को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी... EPFO खत्म कर देगा ये लिमिट! मिलेगा ज्यादा फायदा
ऐसे अपडेट करें अपनी डिटेल
Step 1: EPFO के Unified Portal पर जाएं, UAN और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें.
Step 2: होम पेज पर “Manage>Modify Basic Details” सिलेक्ट करें, अगर आपका आधार वेरिफाइड है तो आप डिटेल्स एडिट नहीं कर सकते.
Step 3: सही डीटेल्स भरें (जो आपके आधार कार्ड में दर्ज है), इसके बाद सिस्टम इसे आधार डाटा से वेरिफाई करेगा.
Step 4: डिटेल्स भरने के बाद “Update Details” पर क्लिक करें, इसके बाद जानकारी नियोक्ता को अप्रूवल के लिए भेजी जाएगी.
ज़ी बिज़नेस LIVE TV यहां देखें
नियोक्ता ऐसा करेगा वेरिफाई
Step 1: नियोक्ता EPFO Unified Portal पर लॉगइन कर, “Member>Details Change Request” पर क्लिक कर बदलावों को चेक कर सकते हैं.
Step 2: नियोक्ता जानकारी चेक कर उसे अप्रूव करेगा.
Step 3 अप्रूवल के बाद नियोक्ता स्टेटस अपडेट चेक कर सकते हैं.
Step 4: इसके बाद नियोक्ता इस रिक्वेस्ट को ईपीएफओ ऑफिस को भेजेगा. जहां फील्ड ऑफिसर उसे क्रॉस चेक करेगा.
Step 5: इसके बाद रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर डिटले को सही होने पर अप्रूव कर देगा.
08:30 AM IST