EPFO: अचानक आ गई पैसे की जरूरत? अपने PF अकाउंट से निकालें कोविड एडवांस; ये है प्रॉसेस
EPFO second COVID19 Advance: कोरोना महामारी के समय में अचानक आपको पैसे की जरूत पड़ जाए, आप अपने PF अकाउंट से एडवांस रकम निकाल सकते हैं.
कोविड एडवांस सुविधा के तहत EPFO ने अब तक 76.31 लाख कोविड एडवांस क्लेम का निपटान किया. (प्रतीकात्मक)
कोविड एडवांस सुविधा के तहत EPFO ने अब तक 76.31 लाख कोविड एडवांस क्लेम का निपटान किया. (प्रतीकात्मक)
EPFO second COVID19 Advance:कोरोना महामारी के समय में अचानक आपको पैसे की जरूत पड़ जाए, आप अपने PF अकाउंट से एडवांस रकम निकाल सकते हैं. दरअसल, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने मेम्बर्स को दूसरी बार नॉन रिफंडेबल कोविड-19 एडवांस लेने की सुविधा दी है. इसके तहत, PF खाताधारक तीन महीने की बेसिक सैलरी (बेसिक सैलरी+महंगाई भत्ता यानी DA) या उनके पीएफ अकाउंट में जमा राशि का 75 फीसदी तक की रकम (जो भी कम हो) निकाल सकते हैं. इस रकम को लौटाने की जरूरत नहीं है. इससे कोविड-19 महामारी के दौरान EPF मेम्बर खासकर उन लोगों के लिए जिनकी मंथली सैलरी 15,000 रुपये से कम है, बड़ी सहायता मिली है. पिछले साल भी ईपीएफ खाताधारकों को एडवांस की यह सुविधा दी गई थी. EPFO ने अब तक 76.31 लाख कोविड एडवांस क्लेम का निपटान किया है और कुल 18,698.15 करोड़ रुपपे जारी किए हैं.
PF अकाउंट से कैसे निकले एडवांस
अगर ईपीएफओ खाताधारक एडवांस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो वो ईपीएफओ की वेबसाइट के जरिए क्लेम कर सकते हैं. इसके अलावा, उमंग ऐप के जरिए भी पीएफ खाते से एडवांस रकम के लिए अप्लाई किया जा सकता है.
अपनाएं ये प्रॉसेस
- EPFO की यूनिफाइड वेबसाइट https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface के मेंबर इंटरफेस पर लॉगइन करें.
- इसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज ऑप्शन में जाकर क्लेम (फॉर्म-31,19,10C, 10D) पर क्लिक करें.
- अपने बैंक अकाउंट की आखिरी 4 अंक डालें और वेरिफाई करें.
- इसके बाद Proceed for Online Claim पर क्लिक करें.
- अब आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक (कोविड-19) को सलेक्ट करें और जितनी अमाउंट की जरूरत है, उसे डालें.
- बैंक अकाउंट की चेक की स्कैन कॉपी को अपलोड करें.
- Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें और ओटीपी को डालें.
- इसके बाद आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा और 3 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा.
आश्रित परिवारों को दी जा रही पेंशन
श्रम मंत्रालय के मुताबिक, जिन परिवारों ने कोविड के कारण घर के कमाई करने वाले सदस्य को खो दिया है, उन परिवारों की मदद करने के लिए भी केंद्र सरकार ने कई घोषणाएं की है. इन उपायों के तहत कोविड के कारण अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को पेंशन दी जाएगी और इसके साथ ही बढ़ा हुआ बीमा मुआवजा भी दिया जाएगा. इन व्यक्तियों के आश्रित परिवारों को मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन मिलेगी. इसमें उन्हें संबंधित कर्मचारी या कामगार के एवरेज डेली सैलरी या पारिश्रमिक के 90 फीसदी पेंशन का लाभ दिया जाएगा. यह लाभ 24 मार्च 2020 से 24 मार्च 2022 तक इस तरह के सभी मामलों के लिए लागू होगा. इसके अलावा अधिकतम बीमा लाभ की राशि भी 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है.
TRENDING NOW
ज़ी बिज़नेस LIVE TV यहां देखें
Zee Business App: पाएं बिजनेस, शेयर बाजार, पर्सनल फाइनेंस, इकोनॉमी और ट्रेडिंग न्यूज, देश-दुनिया की खबरें, यहां देखेंं Zee Business Live, अभी डाउनलोड करें ज़ी बिजनेस ऐप.
10:19 AM IST